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NIA का चौंकाने वाला खुलासा, ISIS के संपर्क में था हादिया का पति

एक फेसबुक ग्रुप और मेसेजिंग ऐप के जरिए हादिया का पति शफीन आईएस के 2 संदिग्धों के संपर्क में था।

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Kapil Tiwari

Dec 04, 2017

Hadiya and Shafeen

Hadiya and Shafeen

नई दिल्ली: केरल के कथित लव जिहाद केस में एनआईए ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए की जांच में पता चला है कि हादिया के पति शफीन के संबंध दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से थे। जांच में ये दावा किया गया है कि अखिला अशोकन उर्फ हादिया का पति शफीन जहां शादी से एक महीने पहले ISIS के संपर्क में था। एनआईए ने ये दावा किया है कि शफीन फेसबुक और मेसेजिंग एप के जरिए आईएस से जुड़ा हुआ था।

आईएस के 2 संदिग्धों से थी अच्छी दोस्ती
इतना ही नहीं आईएस के दो संदिग्ध आतंकियों से तो वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। फेसबुक ग्रुप में पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के कुछ सदस्य जुड़े हुए थे। जांच में यह भी दावा किया गया है कि उमर अल-हिंदी मामले में गिरफ्तार किए गए मनसीद और पी साफवान भी इस ग्रुप में शामिल थे। एनआईए के चार्जशीट में ये भी दावा किया गया है कि इन आतंकियों के निशाने पर देश के कई बड़े राजनेता, हाईकोर्ट के जज और पुलिस अफसर इनके निशाने पर थे।

संदिग्ध आतंकी ने ही मिलाया था शाफीन और हादिया को
आपको बता दें कि इससे पहले हादिया और शफीक को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि एक वेबसाइट के जरिए ये दोनों मिले थे, लेकिन एनआईए की जांच में पता चला है कि आईएस के संदिग्ध आतंकी मनसीद ने ही हादिया और शफीन को मिलवाने का काम किया था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक, मनसीद पीएफआई के जरिए सैनबा के संपर्क में था। सैनबा को ही कोर्ट ने हादिया की शादी के वक्त उसका गार्डियन नियुक्त किया था।

एक फेसबुक ग्रुप के जुड़े थे ये लोग
एनआईए ने अपनी जांच में दावा किया है कि मनसीद और साफवान, हादिया के पति शफीन के संपर्क में थे। शफीन कॉलेज के दिनों से ही एसडीपीआई की स्टूडेंट विंग के डिस्ट्रिक्ट कमिटी का मेंबर और ऐक्टिव वर्कर था। यह सभी लोग एक फेसबुक ग्रुप के जरिए एक-दूसरे से कॉन्टेक्ट में थे।

केरल हाईकोर्ट ने शादी को किया था रद्द
आपको बता दें कि हादिया पहले हिंदू थी और उसने शफीन से दिसंबर 2016 में शादी की थी। हादिया के परिवारवाले इस शादी के खिलाफ थे। इसके बाद हादिया के पिता केरल हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर इस शादी को रद्द कर दिया गया था और दोनों को अलग रहने का आदेश दिया था। फिलाहल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।