
निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी विनय कुमार शर्मा
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप ( Nirbhaya Case ) और हत्या मामले में लगातार नए मोड़ सामने आ रहे हैं। निर्भाय गैंगरेप में फांसी की सजा पाए चारों दोषी लगातार बचाव के लिए कोई ना कोई पैंतरा चल रहे हैं।
इसी कड़ी में एक बार फिर विनय कुमार शर्मा ( Vinay Sharma ) ने नई चाल चली है।
विनय शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ( High court ) का दरवाजा खटखटाया है।
दोषी विनय ने दावा किया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) की ओर से उसकी दया याचिका खारिज किए जाने में प्रक्रियागत खामियां और संवैधानिक अनियमितताएं थीं।
विनय के वकील ने बताई त्रुटि
विनय की ओर से उनके वकील एपी सिंह ने जो याचिका दाखिल की है उसमें कहा कि मामले को दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर किया गया है।
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि दया याचिका खारिज करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजी गई अनुशंसा में दिल्ली के गृह मंत्री सत्येन्द्र जैन के हस्ताक्षर नहीं हैं।
ऐसे में विनय के वकील का कहना है कि उसे दोबारा दया याचिका दाखिल करने का मौका दिया जाए।
इससे पहले दोषी विनय शर्मा ने अपने वकील एपी सिंह के जरिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है।
एपी सिंह ने सीआरपीसी के सेक्शन 432 और 433 के तहत फांसी की सजा को निलंबित करने की मांग की है।
आपको बता दें कि गुरुवार को चारों दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने भी एक मात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया।
पवन ने अपने वकील के जरिये दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दायर कर कहा कि 16 दिसंबर, 2012 को घटना के दौरान मौजूद इकलौते गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं है।
20 मार्च को होनी है फांसी
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट चारों दोषियों (पवन कुमार गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह) को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी कर चुका है।
कोर्ट की ओर से जारी चौथे वारंट के मुताबिक, आगामी 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे चारों को एक साथ तिहाड़ जेल संख्या-3 में फांसी दी जाएगी।
Published on:
13 Mar 2020 06:06 pm
बड़ी खबरें
View Allविविध भारत
ट्रेंडिंग
