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नई दिल्ली। रफाल डील मामले में केंद्र सरकार ने रिव्यू पीटिशन पर जवाब दाखिल किया था। इसके जवाब में पुनर्विचार याचिका दायर करनेवालों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सौंपा है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केंद्र सरकार ने जिस कैग (CAG) रिपोर्ट का हवाला दिया है, उसमें भी कई खामियां थीं।
याचिकाकर्ताओं का दावा
पीटिशनरों ने दावा किया कि CBI ने इस पर कई शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मामले की जांच नहीं की। इस CAG रिपोर्ट में 'बैंक गारंटी वेब ऑफ' से संबंधित कोई जिक्र नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने हलफनामे में कहा कि सरकार ने डील से जुड़ी जानकारियां छुपाईं। याचिका में दावा किया गया है कि रफाल सौदे में एग्रीमेंट तैयार करते वक्त सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से सुझाए आदर्श नियमों की अनदेखी की गई।
केंद्र सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार न करने की रखी थी मांग
याचिकाकर्ताओं ने कहा सरकार के पास कोई वाजिब वजह नहीं है, जिससे साबित हो कि सौदा फाइनल करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया तर्कसंगत, व्यवहारिक और पारदर्शी थी। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने रिव्यू पीटशन को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि अधूरी मीडिया रिपोर्ट फैसले के पुनर्विचार का आधार नहीं बन सकते हैं।
Published on:
09 May 2019 04:49 pm
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