13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रिजर्व बैंक ने किया स्पष्ट – आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। यह भारत सरकार का फैसला है।

2 min read
Google source verification

image

Chandra Prakash Chourasia

Oct 21, 2017

Aadhaar

नई दिल्ली: आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सफाई दी है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बैंक ने साथ ही कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है।

आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य
शनिवार को ही आईबीआई से इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। जिसमें लिखा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में किसी कथित आरटीआई जवाब के हवाले से बताया जा रहा है कि बैंक खातों का आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। रिजर्व बैंक यह साफ करता है कि आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, द्वितीय संशोधन निमय, 2017 के तहत अनिवार्य है। जो एक जून 2017 को जारी आधिकारिक गजट में प्रकाशित हो चुका है।


आरटीआई से जवाब में आरबीआई ने कहा...
मनीलाइफ इंडिया द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन में 18 अक्टूबर को आरबीआई ने कहा, सरकार ने 1 जून 2017 को मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्डस) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 538(ई) में दूसरी बातों के साथ-साथ बैंक खाता खोलने के लिए आधार (जो आधार के लिए नामांकित होने के पात्र हैं) और स्थायी नंबर (पैन) देने को अनिवार्य बना दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि रिजर्व बैंक ने अभी तक इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किए हैं।


बगैर निर्देश से लागू है नियम
अपनी स्थिति स्पष्ट करने हुए आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, जिन मामलों में लागू होता है। उसमें आधार नंबर को बैंक खाते से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग (मेंटनेंस ऑफ रिकार्ड्स) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत जोड़ना अनिवार्य है। इसे 1 जून, 2017 के राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है। ये वैधानिक नियम है और बैंकों को इस संदर्भ में आगे किसी निर्देश का इंतजार किए बिना इसे लागू करना है।


31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट से लिंक करा लें आधार
सरकार ने बैंक खातों के लिए 12 अंकों के बॉयोमीट्रिक पहचान संख्या (आधार) को जोड़ना अनिवार्य कर दिया है और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई है