
SC की न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ने सुब्रमण्यम स्वामी की एक याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ने एक मामले में भाजपा के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की है। बता दें कि यह अधिकारी 2 जी स्पेक्ट्रम से संबंधित एयरसेल-मैक्सिस सौदे में गड़बड़ी की जांच कर रहे हैं।
न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ने अलग होने के नहीं बताए कोई कारण
आपको बता दें कि भाजपा नेता ने अवकाशकाली पीठ के सामने बताया है कि रजनीश कपूर ने याचिका देकर ईडी के आधिकारी राजेश्वर सिंह की संपत्ति की जांच की मांग की है। दूसरी और स्वामी ने इसे एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच में विलंब करने की कोशिश करार दिया। बता दें कि इधर 5 जून को मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनिंदर सिंह से सहयोग मांगा था। इस मामले की जांच के लिए जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने 25 जून को होने वाली सुनवाई में पक्षकार बनने की याचिका किसी अन्य पीठ के समक्ष रखने के लिए कहा है। बिना किसी कारण बताए न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया है। इससे पहले सुनवाई के दरमियान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि सर्वोच्च अदालत ने इस वर्ष की शुरुआत में सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे की जांच 6 महीने में पूरी कर ली जाए। स्वामी ने कहा कि ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह को पूर्व में भी सर्वोच्च अदालत ने कई अवसरों पर राहत दी है। हालांकि इस बार जांच को लंबित करने के लिए जांचकर्ता अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस सारी कवायद के पीछे ताकतवर लोग हैं। स्वामी ने कहा कि इसलिए उक्त याचिका में उन्हें भी पक्षकार बनने की अनुमति दी जाए।
Published on:
20 Jun 2018 08:56 pm

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