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चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने वाले बयानों पर SC सख्त, नेताओं के खिलाफ होगी सुनवाई

रैलियों और जनसभाओं में नेता दे जाते हैं विवादित बयान चुनाव आयोग ने बताया था सीमित हैं उनके अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों की सुनवाई पर जताई सहमति

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चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने वाले बयानों पर SC सख्त, नेताओं के खिलाफ होगी सुनवाई

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 ( Loksabha elections 2019 ) की सरगर्मी के चलते हर तरह की हलचल देखी जा रही है। प्रचार-प्रसार, जनसभाएं और रैलियां का सिलसिला जोरो-शोरों से जारी है। इस बीच कई ऐसे मौके आए जब नेता अपनी शब्दों की मर्यादा भूल गए और विवादित टिप्पणी की। ऐसे ही बयान जिनसे आचार संहिता ( model code of conduct ) का उल्लंघन हुआ है उनपर कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय ( Supreme Court ) सख्त नजर आ रहा है।

मंगलवार को होगी सुनवाई

सोमवार को जानकारी मिल रही है कि प्रचार के दौरान नेताओं की ओर से कथित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली बयानबाजी के मामले की सुनवाई पर सहमति व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि शीर्ष अदालत मंगलवार को इस मामले को देखेगी। बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया था कि उनके पास इस मामले में सीमित अधिकार है। आयोग ने बताया था कि वह केवल नोटिस जारी कर सकता है या फिर दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। साथ ही किसी की ओर से बार-बार उल्लंघन किए जाने पर आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है।

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'उम्मदीवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं'

आपको बता दें कि चुनाव निकाय के वकील ने अदालत में बताया था कि निर्वाचन आयोग के पास इस तरह के उल्लंघन के लिए उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है। बता दें कि यह मामला बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों से संबंधित है।