
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को मिली जमानत, विदेश जाने पर रोक बरकरार
नई दिल्ली। नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शनिवार को पेश हुए। अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने का आरोपी बनाया है।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने थरूर के अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। हालांकि अदालत ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दे दी थी। बता दें कि भले ही थरूर को अदालत ने जमानत दे दी हो लेकिन उनके विदेश जाने पर रोक बरकरार रहेगी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर के मिली राहत पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा दिन तक जश्म मनाने की जरूरत नहीं है। वे तिहाड़ जेल में नहीं हैं। वे अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं क्योंकि वे दोनों भी जमानतवाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं कि अदालत ने सही तरीके से निर्णय दिया है और दिल्ली पुलिस ने किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरती है।
जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की हुई थी मौत
गौरतलब है कि इससे पहले 5 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि थरूर के खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जिसके बाद अदालत ने 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को कहना है कि शशि थरूर के खिलाफ आरोपों की जांच पेशेवर तरीके से की गई है। आपको बता दें कि 17 जनवरी 2014 को रहस्यमय तरीके से सुनंदा पुष्कर की मौत हो गई थी। दिल्ली के लीला होटल कें कमरा नंबर 345 में सुनंदा पुष्कर संदिग्ध हालात में मृत पाई गईं थीं। पुलिस ने शुरूआती जांच के बाद शशि थरूर को आरोपी बनाया था और फिर उनपर आत्महत्या करने के लिए उकसाने एवं अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने के लिए केस दर्ज किया था।
Published on:
07 Jul 2018 11:14 am
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