8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Supreme Court : ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ले फैसला, उसे आदेश जारी करने का अधिकार

दिल्ली पुलिस खुद तय करे, उसे क्या करना है। राकेश टिकैत बोले - किसान हर हाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च।

less than 1 minute read
Google source verification
supreme court

दिल्ली पुलिस को आदेश जारी करने का अधिकार है।

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याची से साफ कह दिया है कि दिल्ली पुलिस को किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला लेने का अधिकार है। दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से ट्रैक्टर मार्च को लेकर जरूरी आदेश जारी करे। दिल्ली पुलिस अपना फैसला खुद ले।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर गठित कमेटी पर कहा कि वो सिर्फ रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी न तो आदेश देगी न ही फैसला सुनाएगी।

हर हाल में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च

वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्अर मार्च हर हाल में निकलेगी। किसमें हिम्मत है कि वे मार्च को रोक दे। अगर ऐसा हुआ तो हम उसे भी देख लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे। जरूर पड़ी एनआईए दफ्तर के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे।