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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेटफ्लिक्स, DTH फ्री करने की मांग, याचिकाकर्ता को दी यह नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉलिंग, हॉटस्टार ( Hotstar ) फ्री करने की मांग वाली याचिका को ठुकराया सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आप कुछ दाखिल कर सकते हैं

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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेटफ्लिक्स, DTH फ्री करने की मांग, याचिकाकर्ता को दी यह नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेटफ्लिक्स, DTH फ्री करने की मांग, याचिकाकर्ता को दी यह नसीहत

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus outbreak ) के बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और इंटरनेट, DTH और नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार को फ्री करने की मांग की गई थी।

एक ओर जहां पूरा देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, वहीं इस तरह की याचिका को देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज चौंक गए।

याचिका खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि क्या आप कुछ दाखिल कर सकते हैं।

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गौरतलब है कि मनोहर प्रताप नाम की ओर से देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका डाली गई थी, जिसमें कोर्ट से मुफ्त मनोरंजन की मांग की गई थी।

मनोहर प्रताप नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल कर लॉकडाउन के दौरान फ्री वीडियो कॉलिंग, मुफ्त इंटरनेट सर्विस, डीटीएच, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और हॉटस्टार को बिल्कुल फ्री करने की डिमांड की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार का यह याचिका खारिज कर दी।

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आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अधिकांश आबादी अपने-अपने घरों में कैद है।

ये लोग घरों में बैठकर न केवल खूब वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, बल्किर इंटरनेट और ऑनलाइन वेब सीरीज भी देख रहे हैं। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी।