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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जताई नाराजगी, फैसला रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास कार्यक्रम पर नहीं लगाई रोक। केंद्र सरकार ने फैसला आने तक काम शुरू न करने का आश्वासन दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने शिलान्यास कार्यक्रम पर नहीं लगाई रोक।

नई दिल्ली। सोमवार को सेंट्रल विस्टा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताई है। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने इस प्रोजेक्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने न तो प्रोजेक्ट और न ही 10 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभी कोई निर्माण नहीं होगा न ही पेड़ों की कटाई होगी। केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं होगा।

सेंट्रल विस्टा पर दिसंबर में शुरू होना है काम

बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर में शुरू होना है। पहले चरण का काम अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसका शिलान्यास 10 दिसंबर को होने की संभावना है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दोनों सदनों के पीठासीन पदाधिकारी सहित अन्य नेता तथा कई गणमान्य व्यक्ति शरीक हो सकते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। भविष्य में सदस्यों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में लोकसभा में 543 जबकि राज्यसभा में 245 सदस्यों की कुल संख्या आवंटित है।