
SDM's inspected rice mill (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी में अवैध अंतरराज्यीय चावल परिवहन एवं राइस मिल में गड़बड़झाला को लेकर सख्त रवैया अपनाया गया है। कलेक्टर कार्यालय (खाद्य शाखा) ने केल्हारी तहसील के केंवटी स्थित गोयल एग्रो राइस मिल के संचालक संजीव कुमार गोयल को कारण बताओ नोटिस (SDM raid in rice mill) जारी किया है। केल्हारी एसडीएम इंदिरा मिश्रा, भरतपुर एसडीएम शशि शेखर मिश्रा एवं खाद्य निरीक्षक भरतपुर प्रवीण मिश्रा, ममता भगत की संयुक्त टीम जांच करने पहुंची थी। संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
दरअसल 16 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में ग्राम घुघरी में 32 टन चावल से लदा वाहन जब्त किया गया था। उसके बाद 22 दिसंबर को गोयल एग्रो केवटी राइस मिल (SDM raid in rice mill) का भौतिक सत्यापन हुआ। संयुक्त जांच में यह तथ्य सामने आया कि राइस मिल में नियमों को दरकिनार कर अनाधिकृत रूप से अंतरराज्यीय चावल परिवहन किया गया।
साथ ही बिना अनुमति चावल का क्रय भी हुआ है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि शासकीय धान को एक मिल से दूसरी मिल में अवैध रूप से स्थानांतरित और चावल एवं धान के स्टॉक का संधारण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया। हर महीने नियमित रूप से कलेक्टर को रिपोर्ट (SDM raid in rice mill) नहीं भेजी जा रही थी।
भौतिक सत्यापन के दौरान 774.04 क्विंटल चावल कमी होने पर गंभीरता से लिया गया है। मामले में राइस मिल संचालक को नोटिस जारी कर 7 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोयल एग्रो केंवटी राइस मिल (SDM raid in rice mill) एक डमी मिल के रूप में संचालित हो रही है। यह केवल दस्तावेजों में कस्टम मिलिंग का कार्य दर्शा रही है। इसकी पुष्टि मिल की अत्यंत कम विद्युत खपत से होने की बात कही गई है। निरीक्षण के दौरान मिल परिसर में गंभीर गंदगी थी,
जहां चावल एवं धान के भंडारण स्थल पर मरे चूहे, कबूतरों की बीट और सड़े चावल मिले। इसे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक बता फूड पॉयजनिंग की आशंका भी जताई गई है। प्रशासन (SDM raid in rice mill) ने मामले को छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016, धान खरीदी संबंधी आदेशों तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 का उल्लंघन माना है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राइस मिल पंजीयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता सामने आने पर कड़ा रुख अपनाया गया है। गोयल एग्रो कंेवटी राइस मिल (SDM raid in rice mill) के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने के मामले में खाद्य निरीक्षक केल्हारी ममता भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
बताया जाता है कि गोयल एग्रो केवटी ने 11 दिसंबर 25 को ऑनलाइन राइस मिल पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका केल्हारी खाद्य निरीक्षक ने 15 दिसंबर 2025 को मिल का भौतिक सत्यापन किया था। हालांकि, 22 दिसंबर को केल्हारी एवं भरतपुर एसडीएम की संयुक्त टीम की पुन: निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं मिली।
चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं का खाद्य निरीक्षक की ओर से पहले प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया था। संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्य के प्रति लापरवाही एवं विभागीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर चूक (SDM raid in rice mill) माना गया है।
खाद्य निरीक्षक को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि मिल में मिली अनियमितताओं का उल्लेख प्रतिवेदन में क्यों नहीं किया गया। मामले में तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर एकपक्षीय कार्यवाही करनेे की चेतावनी दी गई है।
Published on:
02 Jan 2026 06:10 pm
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