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नई दिल्ली। फ्रांस से रफाल विमान सौदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने रफाल मामले में दायर की गईं सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।
बता दें कि रफाल विमान डील मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत अन्य लोगों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।
पुनर्विचार याचिका में क्या था
वरिष्ठ वकील व अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रफाल डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। साथ ही लीक दस्तावेजों के हवाले से आरोप लगाया गया था कि डील में PMO ने रक्षा मंत्रालय को बगैर भरोसे में लिए अपनी ओर से बातचीत की थी।
सुप्रीम कोर्ट में विमान डील की कीमत को लेकर भी याचिका डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में कहा था कि बिना ठोस सबूतों के वह रक्षा सौदे में कोई भी दखल नहीं देगा।
सुर्खियों में रहा था रफाल सौदा
दरअसल, लोकसभा चुनाव के दौरान रफाल विमान डील का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल डील को लेकर पीएम मोदी को जमकर घेरा था। उन्होंने इस मामले को लेकर पीएम मोदी को 'चौकीदार चोर है' तक कह दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई थीं जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा लड़ाकू विमान की कीमत, करार और कंपनी की भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया था।
Updated on:
14 Nov 2019 12:05 pm
Published on:
14 Nov 2019 12:04 pm
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