
CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने SIT से जांच की रिपोर्ट तलब किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की विशेष जांच टीम (एसआइटी) से सीबीआइ के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ चल रही जांच का विस्तृत ब्योरा देते हुए स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सिन्हा पर सरकारी हैसियत का दुरुपयोग करते हुए कोयला घोटाला मामले की जांच में कटौती का प्रयास करने का गंभीर आरोप है। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और CBI से कोयला घोटाला के लंबित मामले और उसकी सुनवाई के स्तर की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
CBI को दिया 15 जनवरी 2019 तक का समय
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने एसआइटी से सीबीआइ के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ आरोपों की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यही पीठ कोयला घोटाला मामले की सीबीआइ और ईडी द्वारा की जा रही जांच की निगरानी कर रही है। विशेष पीठ में जस्टिस कुरियन जोसफ और जस्टिस एके सीकरी भी शामिल हैं। पीठ ने कोर्ट से अनुमति लिए बगैर कोयला घोटाला मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला या उन्हें हटाने पर रोक लगाने के पूर्व के आदेश की याद भी दिलाई है। पीठ ने कहा है कि एसआइटी की जांच का दायरा रंजीत सिन्हा द्वारा अधिकार का दुरुपयोग करने की जांच तक ही सीमित है। सिन्हा ने कोयला घोटाला मामले में सीबीआइ द्वारा चल रही जांच और पूछताछ में कटौती की थी। लोकुर ने 31 दिसंबर 2018 तक की ताजा स्टेटस रिपोर्ट 15 जनवरी 2019 को या उससे पहले सौंपी जाए।
SC सख्त रुख
आपको बता दें कि इस मामले में शीर्ष अदालत द्वारा विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा कि वह एसआइटी की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे। शीर्ष अदालत ने पूर्व में सीबीआइ के विशेष निदेशक एमएल शर्मा के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। यह कदम सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाला मामले में जांच को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों की जांच के लिए उठाया गया था।
Updated on:
28 Nov 2018 12:57 pm
Published on:
28 Nov 2018 12:27 pm
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