नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी को पीड़िता के पैर पकड़ने के लिए
कहा है। दरअसल इस एक तरफा प्रेमी ने बेडरूम में घुसकर पीडिता का हाथ पकड़ लिया था।
इस दौरान गिरने से पीड़िता को चोटें भी आईं थी। अब कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी पीड़िता के पैर पकड़ लेता है तो उसकी पांच साल की सजा को घटाकर एक साल की कर दी जाएगी।
मामला सिकंदराबाद के काविगुडा इलाके के भाग्यालक्ष्मीनगर का है। यहां आरोपी
अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की का अक्सर पीछा किया करता था। जब ये बात घरवालों तक
पहुंची तो लड़के को चेतावनी भी गई, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद आरोपी एक रात लड़की के बेडरूम में घुस गया। जब उसने वहां से भागने की कोशिश की तो उसने
उसका हाथ पकड़ लिया और शादी करने की बात कही। इस दौरान गिरने से उसे चोटें भी
आईं। इसके बाद आरोपी के खिलाफ जबरन घर में घुसने और शादी का दबाव डालने का मामला
दर्ज किया गया। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई।
सोमवार को
जस्टिस टीएस ठाकुर और वी गोपाला गौड़ा ने आरोपी के वकील एटीएम रांगा रामाजुनम से
कहा कि वो सजा कम करते हैं, लेकिन आरोपी को पीडिता के पैरों में गिरकर माफी मांगनी
होगी। कोर्ट ने आरोपी को पीडिता से 6 अक्टूबर तक माफी मांग कर आने के लिए कहा है।