
नई दिल्ली। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी ( New Privacy Policy ) को लेकर अब वॉट्सऐप ( Whatsapp ) नरम पड़ता नजर आ रहा है। वॉट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है।
व्हाट्सएप ने कोर्ट को ये बताया कि कंपनी की ओर से तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता।
ग्राहकों पर नहीं होगा कोई प्रतिबंध
दिल्ली हाईकोर्ट को वॉट्सएप ने बताया कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को ना मानने वाले ग्राहकों पर कंपनी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
ये बोले वॉट्सएप के वकील
वॉट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा, 'हम स्वत: ही पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।'
जारी रहेगा अपडेट का विकल्प
साल्वे ने ये भी कहा कि रोक के बावजूद वॉट्सएप अपने ग्राहकों के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा।
दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक की एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसमें नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।
वॉट्सऐप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में नहीं आ जाता, तब तक वह यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
यूजर्स की कार्यक्षमता पर नहीं होगा कोई असर
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के समक्ष वॉट्सऐप ने ये साफ किया कि जो यूजर्स नई प्राइवेसी पॉलिसी का चयन नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता को सीमित नहीं किया जाएगा।
बता दें कि 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
Published on:
09 Jul 2021 01:52 pm
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