8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लिव-इन रिलेशनशिप पार्टनर की मृत्यु के बाद महिला ने मांगा पेंशन का अधिकार, कोर्ट में की अपील

एक महिला ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि है वह एक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी अत: व्यक्ति की मौत के बाद उसके रिटायरमेंट तथा पेंशन संबंधी बेनिफिट्स उसे दिए जाएं।

2 min read
Google source verification

image

Sunil Sharma

Jun 10, 2021

chennai high court

chennai high court, corona virus , corona outbreak

नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। इस केस में एक महिला ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि है वह एक व्यक्ति के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी अत: व्यक्ति की मौत के बाद उसके रिटायरमेंट तथा पेंशन संबंधी बेनिफिट्स उसे दिए जाएं। मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उसे वृहद पीठ के पास भेज दिया है।

यह भी पढें: अगर आपके मोबाइल नम्बर में है ये खास बात तो समझे लॉटरी लग गई

ये है पूरा मामला
दरअसल यह पूरा मामला तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम (तैनजेडको) के एक कर्मचारी की पेंशन तथा रिटायरमेंट बेनीफिट्स से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में रहने वाले कलियापेरुमल की पत्नी सुशीला की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। परन्तु मृत्यु के पूर्व ही सुशीला ने अपने पति कलियापेरुमल को अपनी बहन मलारकोडि के साथ शादी करने और गृहस्थी बसाने की अनुमति दे दी थी। इसके बाद वह उनके साथ रहने लगी। परिवार में कलियापेरुमल के तीन बेटे और तीन बेटियां भी उनके साथ ही रहते थे।

सुशीला की मृत्यु के पूर्व कलियापेरुमल ने सुशीला को ही आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में अपना नॉमिनी घोषित किया था परन्तु उसकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने बच्चों की स्वीकृति से मलारकोडि को अपना नॉमिनी बनाने के लिए आवेदन दे दिया था। आवेदन स्वीकृत होता उससे पहले ही कलियापेरुमल की मृत्यु हो गई। इस कारण यह पूरा मामला अटक गया और तमिलनाडु विद्युत उत्पादन और वितरण निगम (तैनजेडको) ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया।

यह भी पढें: अगर आपके पैरों पर भी हैं ये निशान, तो किस्मत आपको बना देगी करोड़पति

यह भी पढें: इस छोटी सी बात ने बनाया था नेपोलियन का महान, आप भी आज ही आजमाएं

इसके बाद मलारकोडि ने रिटायरमेंट तथा पेंशन बेनीफिट्स का अधिकार प्राप्त करने के लिए कोर्ट में अपील की। मामले को पूरा सुनने के बाद जज एस. वैद्यनाथन ने मामले को वृहद पीठ के पास भेज दिया। अब मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने होगी और उसके बाद मामले का निपटारी करने के लिए पीठ का गठन किया जाएगा।


बड़ी खबरें

View All

विविध भारत

ट्रेंडिंग