
mehul choksi
नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भारत में भगोड़े घोषित हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से मना कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, हाईकोर्ट ने फ्लाइट रिस्क (Flight Risk) की वजह से भगोड़े कारोबारी मेहुल चोेकसी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 'फ्लाइट रिस्क' का मतलब ऐसे व्यक्ति से है, जिसके देश छोड़ने की आशंका होती है। हाईकोर्ट ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका से कोई संबंध नहीं है और अदालत ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकती है जो आश्वस्त करे कि वह फरार नहीं होगा।
बचाव पक्ष के वकीलों ने दी ये दलिल
बचाव पक्ष के वकीलों ने हाईकोर्ट में दलिल दी कि एक कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चोकसी जमानत दी जानी चाहिए। जिसका वह हकदार है। उन्होंने कहा है कि मेहुल चोकसी पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, उस तरह के अपराध जमानती हैं और उस पर कुछ हजार का जुर्माना ही भरना होता है। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट चोकसी सेहत का हवाला देते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में उसे फ्लाइट के जोखिम की आशंका नहीं है।
राज्य वकील ने किया विरोध
वहीं, दूसरी तरफ मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर राज्य के वकील लेनोक्स लॉरेंस ने विरोध किया है। लेनोक्स लॉरेंस का कहना है कि मेहुल चोकसी फ्लाइट रिस्क पर हैं। उनके खिलाफ इंटरपोल से नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में मेहुल चोकसी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य के वकील ने हाईकोर्ट को बताया चोकसी ने अभी तक सेहत से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं की है। इसके बाद भी उनको सभी तरह की मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।
सोमवार को फिर कोर्ट होंगे पेश
एक रिपोर्ट के अनुसार, 62 वर्षीय मेहुल चोकसी सोमवार को फिर से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। चोकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है। हालांकि चोकसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका किडनैप किया गया था और जबरन लाया गया है। आपको बता दें कि 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था तथा उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था।
Published on:
12 Jun 2021 11:31 am
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