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न्यूजीलैंड: शैंपू की बोतलों में कैमरे छिपाकर महिलाओं के वीडियो बनाता था हॉस्टल संचालक, होगी 14 साल की जेल

होम स्टे में जैसे ही कोई नई महिला रहने आती थी तो आरोपी उसके बाथरूम में शॉवर के पास पहले ही शैंपू की बोतल रख आता था। इन बोतलों में रिमोट कंट्रोल्ड कैमरे लगे होते थे।

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न्यूजीलैंड: शैंपू की बोतलों में कैमरे छिपाकर महिलाओं के वीडियो बनाता था हॉस्टल संचालक, होगी 14 साल की जेल

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में एक हॉस्टल संचालक पर बाथरूम में रखी शैंपू की बोतलों में कैमरे छिपाकर महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। शैम्पू की बोतलों में छिपे हुए रिमोट-नियंत्रित कैमरों का इस्तेमाल 'हॉकिंग्स बे होम स्टे' में महिला मेहमानों के नग्न वीडियो शूट करने के लिए किया जाता था।अब हेस्टिंग्स जिला न्यायालय ने एक व्यक्ति को ऐसे 51 मामलों में दोषी करार दिया। इस व्यक्ति ने 34 महिलाओं की 219 रिकॉर्डिंग बनाई है। हेस्टिंग्स जिला न्यायालय के न्यायाधीश जियोफ रे के सामने उसे 51 आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया ।

क्या है मामला

न्यूजीलैंड पुलिस के मुताबिक होम स्टे में जैसे ही कोई नई महिला रहने आती थी तो आरोपी उसके बाथरूम में शॉवर के पास पहले ही शैंपू की बोतल रख आता था। इन बोतलों में रिमोट कंट्रोल्ड कैमरे लगे होते थे। महिला के जाने के बाद आरोपी कैमरे से फुटेज को हार्ड ड्राइव में ले लेता था। उसके बाद वह वीडियो को ऑनलाइन इंटरनेट पर बेंच देता था।वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद वह यूजर्स से कमेंट करने को कहता था। इस मामले के अधिकांश पीड़ित 30 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां हैं। आरोपी महिलाओं को कंधे से घुटने तक के दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए शैम्पू की बोतलों को उसी स्थिति के अनुकूल रखता था।

क्या कहा अदालत ने

जज ने इस मामले में जानबूझकर महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो ऑनलाइन पब्लिश करने के सात आरोपों को स्वीकार किया। इसके अलावा चार अंतरंग दृश्य रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डालने के लिए भी इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया। न्यायाधीश ने कहा कि यह आदमी ऑनलाइन पोर्नोग्राफ़ी साइट पर दूसरों के लिए महिलाओं की नग्न रिकॉर्डिंग करने का दोषी पाया गया है। जांच के बाद आरोपी ने वीडियो को इंटरनेट से हटा दिया और अपना खाता भी रिमूव कर दिया। फिलहाल व्यक्ति को जमानत लंबित सजा दी गई हैं। बता दें कि इस तरह का कृत्य न्यूजीलैंड में सबसे गंभीर अपराधों में से एक हैं। ऐसे में व्यक्ति को में 14 साल की जेल की सजा हो सकती हैं।

छिपाई गई आरोपी की पहचान

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 34 महिलाओं की तस्वीरें दुनियाभर में फैल गई हैं, ऐसे आरोपी की पहचान छिपाना जरूरी है। अदालत ने भी कहा कि पहचान उजागर होने पर आरोपी की पत्नी को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।