पटना पहुंचे अमित शाह और जे पी नड्डा, कुछ ही देर में राज्यपाल दिलाएंगे नीतीश को CM पद की शपथ जस्टिस ललित का कहना है ‘‘मेरे लिए कठिन है। एक वकील के तौर पर मैंने एक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा कि वे इसे उस पीठ के समय सूचीबद्ध करने के लिए आदेश पारित करेंगे जिसमें वे नहीं होंगे।
जस्टिस ललित, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस एस.रवींद्र भट्ट की बेंच को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। इन याचिकाओं में आरोप लगा है कि रेड्डी ने न केवल न्यायपालिका के खिलाफ आरोप लगा प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखे, वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे बयान भी दिए।
नीतीश कुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, RJD ने किया शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने बीते माह छह अक्टूबर को एक पत्र लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि लोकतांत्रिक तरह से चुनी सरकार को अस्थिर करने और गिराने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का उपयोग हो रहा है। ये तीन अलग-अलग याचिकाएं हैं। ये याचिकाएं वकील जी एस.मणि, वकील सुनील कुमार सिंह तथा ‘एंटी-करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट’ की ओर से भी दायर की गई हैं।