22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने की योजना! सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस मामले में योजना उजागर करने को कहा इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से पूछा है कि यदि वह सोशल मीडिया खातों को आधार से जोड़ने के लिए किसी भी कदम पर विचार कर रही है तो इसकी योजना उजागर करे। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को अदालत को सूचित करने के लिए कहा कि क्या वह सोशल मीडिया को विनियमित करने के लिए कुछ नीति तैयार कर रही है।

यह भी पढ़ें: Realme XT लॉन्च, 64MP रियर कैमरा और 4000mAh बैटरी से है लैस

सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

इसके अलावा पीठ ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या आधार को सोशल मीडिया खातों के साथ जोड़ने के लिए कोई भी कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है या नहीं। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है।

यह भी पढ़ें:Hans Christian Gram: आज का गूगल डूडल, यहां जानें इनकी खोज के बारे में

Fcebook ने उठाई मांग

बता दें विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर कई याचिकाओं के हस्तांतरण की मांग शीर्ष न्यायालय में फेसबुक ( Fcebook ) ने उठाई है, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है। फेसबुक ने कहा है कि मामलों के हस्तांतरण से अलग-अलग हाईकोटों के परस्पर विरोधी फैसलों की संभावना से बचकर न्याय के हितों की सेवा होगी।

यह भी पढ़ें: Flipkart The Big Billion Sale: इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर मिलेगी 90% तक की छूट

Fcebook ने दी जानकारी

शीर्ष न्यायालय को फेसबुक ने बताया की अकेले मद्रास हाईकोर्ट में दो याचिकाएं और बॉम्बे हाईकोर्ट व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में क्रमश: एक-एक याचिकाएं दायर है। तीनों हाईकोटों में दायर सभी याचिकाओं में मांग की गई है कि आधार या किसी अन्य सरकार द्वारा अधिकृत पहचान प्रमाण को सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

यह भी पढ़ें:Google ने Gmail के लिए डार्क मोड फीचर किया जारी, ऐसे करें डाउनलोड