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पत्नी की सिर कुचलकर की थी हत्या, महज सोलह महीने में अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

locationमुरादाबादPublished: Oct 05, 2019 07:21:49 pm

Submitted by:

jai prakash

Highlights

दहेज़ को लेकर चल रहा था विवाद
अदालत ने चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया
राशि मृतका के बच्चे को देने के आदेश

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मुरादाबाद: कातिल कितना ही शातिर क्यों न हो उसे अपने गुनाहों की सजा जरुर मिलती है। जी हां स्थानीय कोर्ट ने महज सोलह महीने में ही पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर जिला जज मित्रपाल सिंह ने ये फैसला सुनाया। इसके साथ ही हत्यारे पति पर चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने अपनी पत्नी की सिर कुचलकर हत्या की थी।

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ये था मामला

यहां बता दें कि मामला शहर के नागफनी के नवाबपुरा का है। संभल के नाखासा के मनिहारों वाली गली की रहने वाली अनीता की शादी मुरादाबाद में नवाबपुरा के बॉबी पुत्र रमेश के साथ हुई थी। किसानी के साथ मजदूरी करने वाले बॉबी का अपनी पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा था। दहेज उत्पीड़न का मामला विचाराधीन था। इस बीच विवाद के निपटारे के बाद महिला अपने मायके से ससुराल लौटी मगर पिछले साल 22 जून को दोनों में फिर विवाद हो गया। गुस्साए युवक ने अपनी पत्नी के सिर पर जमकर वार किए। पोस्टमार्टम में महिला के सिर में 21 चोटें आई है। मामले में मृतका के भाई अरविंद कुमार ने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई। अपर जिला जज (नौ) मित्रपाल सिंह की अदालत में सुनवाई हुई।

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सुबूत सच साबित हुए

एडीजीसी अनिल कुमार चौहान ने बताया कि आरोपी बॉबी के खिलाफ हत्या में दोषी ठहराया गया है। मामले में सुबूत साबित होने के बाद अदालत ने बॉबी को आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 30 हजार की राशि मृतका के बच्चों को देने के आदेश दिए गए है।

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