1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

RBI Damage Note Exchange Rule : कटे-फटे नोट कहां बदलें ? आरबीआई के नए नियम पढ़िए इस खबर में

RBI Damage Note Exchange Rule : भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे फटे नोटों के बदलने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दे रखे हैं। जिन्हें किसी भी कार्यदिवस में जाकर बदल सकते हैं।

2 min read
Google source verification
moradabad

कटे-फटे नोट कहां बदलें ? आरबीआई के नए नियम पढ़िए इस खबर में

मुरादाबाद: अक्सर आप के पास कटा फटा नोट आ जाता है,जिसे चलाने में अक्सर आप दिक्कत महसूस करते हैं। बाजार में भी वो नोट नहीं चल पाता। क्या आप उस नोट को बेकार समझकर उसे इस्तेमाल नहीं करते या फिर निराश हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे और कहां आपका कटा फटा नोट पूरे दाम में चल जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा न दूर जाना होगा और न होगी दिक्कत। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे फटे नोटों के बदलने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दे रखे हैं। जिन्हें जानकर आप आसानी से किसी भी कार्यदिवस में जाकर बदल सकते हैं।

मायावती ने इस नेता को राखी बांधकर बनाया भाई, सियासी गलियारे में मचा हड़कंप

ये नोट नहीं बदले जा सकते

reserve bank of india के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जा सकता। साथ ही जिन नोटों पर नारे या राजनैतिक संदेश लिखे हों, उन्हें भी बतौर मुद्रा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।यदि बैंक अधिरकारी को लगता है कि आपने जानबूझ कर नोट को फाड़ा या काटा है, तो वह आपकी मुद्रा बदलने से इनकार कर सकता है।

राखी के दिन बहनों-भाइयों ने उठायी ये मुश्किलें, देखें तस्वीरें


यहां बदलें नोट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वे नकली न हों। इसलिए आप आसानी से निकटतम बैंक शाखा में जाकर अपने नोट बदलाव सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यही नहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है।
UP के इस जिले में गहराया बाढ़ का संकट, केरल से भी बदतर हुए हालात, पुलिस-प्रशासन के फूले हाथ-पांव

ऐसे भी बदल सकते हैं
आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं। खाते में करें जमा इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को बढ़ा सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमानुसार, इन नोटों को फिर से जारी नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय बैंक नए नोट ही जारी करेगा।साथ ही ध्यान रहे कि फटे नोट का काम से कम 51 फीसदी हिस्सेदारी आपके पास हो।

भाई ने बहन के लिए किया था त्याग तो बहन ने भी रक्षाबंधन से पहले दिया यह रिटर्न गिफ्ट


एक बार में इतने नोट बदलें
आप पांच नोट की संख्या तक के नोट उन बैंकों में बदल सकते हैं, जिनमें मुद्रा तिजोरी नहीं होती। इसके बदले में बैंक आपको रसीद देगा। इस जमा के बदले आपको 30 दिनों में राशि दी जाएगी।