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आर्यन खान केस: समीर वानखेड़े को बॉम्बे HC से फिर राहत, 8 जून तक गिरफ्तारी पर रोक, मीडिया से दूर रहने के लिए कहा

Aryan Khan Bribery Case: एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आर्यन को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के एवज में सुपरस्टार शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

May 22, 2023

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समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिर मिली राहत

Sameer Wankhede Case: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सोमवार को मुंबई एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को फिर से राहत देते हुए सीबीआई (CBI) को अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।

आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स (Cruise Ship Drugs Case) से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से 3 जून तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी, तब तक के लिए समीर वानखेड़े को अंतरिम राहत दे दी गई है। इससे पहले पूर्व एनसीबी अधिकारी वानखेड़े से सीबीआई ने लगातार दो दिन पूछताछ की। यह भी पढ़े-आर्यन खान केस: समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी को मिल रही धमकियां, मुंबई पुलिस से मांगी विशेष सुरक्षा

जस्टिस अभय आहूजा (Abhay Ahuja) और जस्टिस एमएम साठये (MM Sathaye) की बेंच ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने आईआरएस अधिकारी वानखेड़े को व्हाट्सएप चैट आदि कोई सामग्री को सार्वजानिक नहीं करने या याचिका या जांच के विषय पर कोई प्रेस बयान नहीं देने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने वानखेड़े को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। यह मामला अब 8 जून को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच, सीबीआई को 3 जून तक मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

बीते शुक्रवार को वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार केस को रद्द करने का अनुरोध करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वानखेड़े पर आर्यन को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के एवज में सुपरस्टार शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि, वानखेड़े ने आरोपों को खारिज किया है और उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है।