बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा?
साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि फर्म बेबी पाउडर को बेच या वितरित नहीं कर सकती है और वह अपने जोखिम पर इसका निर्माण शुरू कर सकती है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एफडीए मुंबई से जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूने एकत्र कर उसे मुंबई में तीन अलग-अलग लैबों में भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की जांच दो सरकारी लैब और एक निजी लैब में करवाने के लिए कहा है।