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बॉम्बे हाईकोर्ट ने Saregama को दिया झटका, कहा- ‘डिस्को डांसर’ पर Shemaroo का कॉपीराइट, सिर्फ लंदन शो की दी अनुमति

Disco Dancer Movie Copyright: शेमारू की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कंपनी का पक्ष रखते हुए दावा किया कि सारेगामा का स्टेज प्ले आयोजित करना साल 2011 में फिल्म के निर्माता (Babbar Subhash) और शेमारू के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Nov 16, 2022

Disco Dancer Film

डिस्को डांसर फिल्म

Saregama Vs Shemaroo: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सारेगामा इंडिया लिमिटेड (Saregama) को झटका देते हुए मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) स्टारर डिस्को डांसर (Disco Dancer) फिल्म पर शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड (Shemaroo Entertainment) के कॉपीराइट का उल्लंघन करने से रोकने के लिए एक अस्थायी आदेश पारित किया है।

मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनीष पिटाले (Manish Pitale) ने कहा कि प्रथम दृष्टया, फिल्म से जुड़े सभी अधिकार 2011 में फिल्म के निर्माता के साथ हुए एक समझौते के माध्यम से शेमारू को सौंपे गए थे। यह भी पढ़े-बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस, जजों की लंबी छुट्टी से जुड़ा है मामला

हालांकि, कोर्ट ने सारेगामा को 16 नवंबर से चार दिनों के लिए लंदन में आयोजित होने वाले स्टेज प्ले 'डिस्को डांसर - द म्यूजिकल' (Disco Dancer - The Musical) को आयोजित करने की अनुमति इस शर्त पर दे दी है वह शो से मिले पूरे पैसे को कोर्ट के पास जमा करेगा।

एंटरटेनमेंट कंपनी ने सारेगामा द्वारा लंदन में आयोजित किए जाने वाले स्टेज प्ले 'डिस्को डांसर- द म्यूजिकल' की खबर लगने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

शेमारू की तरफ से सीनियर एडवोकेट डॉ. बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कंपनी का पक्ष रखते हुए दावा किया कि सारेगामा का स्टेज प्ले आयोजित करना साल 2011 में फिल्म के निर्माता (Babbar Subhash) और शेमारू के बीच हुए समझौते का उल्लंघन है।

वहीं, सारेगामा का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड ने दावा किया कि साल 1982 से उनके पक्ष में फिल्म के अधिकारों से जुड़े समझौते हुए थे। इन समझौतों के आधार पर सारेगामा फिल्म के नाटकीय कार्यों का फायदा उठाने का हकदार था।