
ढोंगी बाबा ने महिला का किया यौन शोषण (File Photo)
महाराष्ट्र के पुणे जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पिंपरी-चिंचवड पुलिस ने सूस गांव इलाके में रहने वाले एक 29 वर्षीय स्वयंभू बाबा को गिरफ्तार किया है। ढोंगी बाबा पर आरोप है कि उसने अलौकिक उपायों के नाम पर कई पुरुषों का यौन शोषण किया और उनसे पैसे ऐंठे। आरोपी की पहचान प्रसाद भीमराव तामदार (29) उर्फ ‘प्रसाद दादा’ के रूप में हुई है। उसका बावधन क्षेत्र में एक आश्रम है और वह ज्योतिषीय एवं आध्यात्मिक से लोगों की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी ने ‘ब्रह्मांड नायक मठ’ नामक एक संस्थान शुरू किया था, जहां वह लोगों को उनके वित्तीय, व्यक्तिगत और स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं का अलौकिक समाधान देने का दावा करता था।
यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक 39 वर्षीय बिल्डर ने बावधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि वह नवंबर 2023 में अपनी आर्थिक परेशानियों के समाधान के लिए इस बाबा के पास गया था। तब आरोपी बाबा ने उसे एक माला दी और मंत्र जाप करने को कहा। इसी दौरान, उसने पीड़ित से उसका मोबाइल और पासवर्ड मांगा और कहा कि वह एक ‘कंपास’ नामक एप्लिकेशन डाउनलोड कर रहा है, जिससे उसकी ग्रहों की स्थिति का पता चलेगा। बाद में आरोपी बाबा ने बताया कि पीड़ित के ग्रहों में गंभीर दोष हैं और उनके निवारण के लिए विशेष उपाय करने होंगे।
शिकायत के मुताबिक, कुछ दिनों बाद बाबा ने रियल स्टेट कारोबारी को अपने घर बुलाया और वहां उसका यौन शोषण किया। इसके बाद, उसने उसी ऐप के जरिए पीड़ित को कैमरे के सामने यौन क्रिया करने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि इससे ग्रह दोष की पहचान होगी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित से दान के नाम पर 15,000 रुपये भी लिए।
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बाबा ने गुपचुप तरीके से पीड़ितों के फोन में जासूसी एप इंस्टॉल कर लिया था, जिससे वह उनकी निजी गतिविधियों की निगरानी कर सकता था। पुलिस ने बताया कि अब तक कम से कम छह पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने बाबा पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और मोबाइल से जासूसी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस का मानना है कि कई और लोग भी इसी तरह आरोपी के चंगुल में फंसकर ठगे और शोषित किए गए हैं, लेकिन वह बदनामी की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं।
आरोपी बाबा ‘प्रसाद दादा’ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव था और उसके विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर 1.5 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। वह वहां नियमित रूप से अपने कथित शक्तियों से लोगों कि समस्याओं को दूर करने का दावा दावा करने वाला वीडियो पोस्ट करता था।
पिंपरी चिंचवड के पुलिस उपायुक्त बापू बांगर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट और महाराष्ट्र का अंधश्रद्धा उन्मूलन अधिनियम से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई और व्यक्ति भी आरोपी द्वारा ठगा या शोषित हुआ है, तो वह आगे आकर बवधन पुलिस से संपर्क करे। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में अन्य पीड़ितों की तलाश में जुटी हुई है और जांच को आगे बढ़ा रही है।
Updated on:
29 Jun 2025, 12:43 PM IST
Published on:
29 Jun 2025, 12:42 PM IST
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