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Ranveer Allahbadia Row: यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, असम को भेजा नोटिस

India’s Got Latent Controversy : महाराष्ट्र साइबर सेल ने कॉमेडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो से जुड़े मामले में 24 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Feb 21, 2025

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) शो से विवादों में आये यूट्यूबर आशीष चंचलानी (YouTuber Ashish Chanchlani) ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार को आशीष चंचलानी की याचिका पर सुनवाई की और महाराष्ट्र व असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यूट्यूबर ने अपनी याचिका में गुवाहाटी (असम) में दर्ज एफआईआर को रद्द करने या उसे मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। इस एफआईआर में ऑनलाइन शो में कथित रूप से अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया भी आरोपी है।

जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आशीष चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए इसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इलाहाबादिया के केस के साथ जोड़ दिया है। हालांकि इस मामले में पहले ही कॉमेडियन यूट्यूबर चंचलानी को जमानत मिल चुकी है। लेकिन उनके वकील ने तर्क दिया कि एक ही कार्यक्रम के संबंध में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस पर पीठ ने मामले पर विचार करने की बात स्वीकार की।

इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को आशीष चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी और निर्देश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश हों।

यह भी पढ़े-रणवीर इलाहाबादिया को ‘गंदी कॉमेडी’ के लिए सुप्रीम कोर्ट में फटकार, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), भारतीय न्याय संहिता (BNS), सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं के अश्लील चित्रण (रोकथाम) अधिनियम के तहत शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को आरोपी बनाया गया है। महाराष्ट्र में भी विवादित शो को लेकर इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए है।  

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। जांच में सहयोग और पुलिस के पास पासपोर्ट जमा कराने की शर्त पर उन्हें यह राहत मिली। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब विवादित एपिसोड के आधार पर इलाहाबादिया के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। लेकिन सुनवाई के दौरान रणवीर इलाहाबादिया को ‘गंदी कॉमेडी’ के लिए शीर्ष कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई।

राखी सावंत को समन जारी

इस बीच, मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को तीसरा समन जारी किया है और उन्हें पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। वहीँ, महाराष्ट्र साइबर सेल ने राखी सावंत को समन भेजा है। राखी सावंत को महाराष्ट्र साइबर सेल ने 27 फरवरी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। 24 फरवरी को आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। जबकि समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा था, जिसे साइबर डिपार्टमेंट ने खारिज कर दिया।

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