
Ladki Bahin Yojna e-kyc deadline
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (Ladki Bahin Yojana e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हुई थी और 18 नवंबर तक जारी रहेगी। यानी अब लाडली बहनों को अपनी ई-केवाईसी पूरी करने के लिए सिर्फ 19 दिन बचे हैं।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने बताया कि मंगलवार को मंत्रालय में लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) की ई-केवाईसी प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों और उनके समाधान को लेकर बैठक हुई। बैठक के बाद तटकरे ने ई-केवाईसी डेडलाइन को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। लाभार्थी महिलाएं चाहें तो इसे अपने मोबाइल फोन से भी कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहायता मिलती रहे, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई है।
सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद आसान है और अब तक अधिकांश महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। मंत्री तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख 18 नवंबर 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी करें ताकि उन्हें योजना के तहत मिलने वाले लाभ में कोई अड़चन न आए।
महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के पीछे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना को बड़ा कारण माना गया था। इस योजना को चुनाव से पहले लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई थी। लेकिन बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों के सामने आने के बाद सरकार ने युद्धस्तर पर सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है।
गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना में सिर्फ महिला लाभार्थी ही नहीं, बल्कि उनके पति या पिता की ई-केवाईसी भी अनिवार्य कर दी गई है। शादीशुदा महिलाओं के लिए पति का और अविवाहित महिलाओं के लिए पिता का ई-केवाईसी भी जरूरी कर दिया गया है। अगर लाभार्थी महिला का और पति या पिता का कुल मिलाकर वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि अब तक सिर्फ महिला लाभार्थियों की आय की जांच की जा रही थी। गृहिणी या छोटा-मोटा काम करने की वजह से अधिकांश महिलाओं की आय 2.5 लाख से कम पाई गई। लेकिन कई मामलों में उनके पति या पिता की आय तय सीमा से ऊपर थी। अब पारिवारिक आय की जांच सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों के पति या पिता की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। इससे बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जाएगा।
Published on:
30 Oct 2025 12:55 pm
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