
Actress Laila Khan Murder Case : अभिनेत्री लैला खान (Laila Khan Murder) और उनके परिवार के पांच अन्य सदस्यों की हत्या के मामले में मुंबई की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। इस हत्याकांड के तेरह साल बाद सत्र अदालत ने लैला खान के सौतेले पिता परवेज टाक (Parvez Tak) को मौत की सजा सुनाई। दोषी टाक लैला की मां सेलिना के तीसरे पति थे। आरोपी ने 2011 में सभी को मारकर महाराष्ट्र के इगतपुरी में फार्महाउस में दफना दिया था।
मुंबई की सत्र अदालत ने परवेज टाक को अपनी सौतेली बेटी लैला खान, लैला की मां सेलिना और उनके चार भाई-बहनों की हत्या करने के मामले में दोषी ठहराया और सजा-ए-मौत दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन पवार ने 9 मई को टाक को हत्या और सबूतों को नष्ट करने के अलावा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अन्य अपराधों का दोषी पाया था। जबकि इस पर फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।
अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां और उनके चार भाई-बहनों की फरवरी 2011 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी स्थित उनके बंगले में हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का पर्दाफाश तब हुआ जब कुछ महीने बाद परवेज टाक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में सड़े गले शव बंगले (फार्महाउस) से बरामद किए गए।
जांच में पता चला कि टाक ने संपत्ति को लेकर विवाद के चलते पहले सेलिना की और फिर लैला एवं उनके चार भाई-बहनों की हत्या की। सुनवाई के दौरान टाक के खिलाफ 40 गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किये गये।
Updated on:
24 May 2024 04:13 pm
Published on:
24 May 2024 04:04 pm
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