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Maha election : चुनावी बेला में महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ी राहत दे डाली

मोटर वाहन कानून लागू करने से महाराष्ट्र का इंकार भारी जुर्माना राशि कम करने की मांग, केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की नाराजगी का जोखिम नहीं लेना चाहती राज्य सरकार  

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मुंबई

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Binod Pandey

Sep 11, 2019

Maha election : चुनावी बेला में महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ी राहत दे डाली

Maha election : चुनावी बेला में महाराष्ट्र सरकार ने क्या बड़ी राहत दे डाली

मुंबई. आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र की ओर से बनाए गए मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने से इंकार कर दिया है। राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें भारी जुर्माना राशि कम करने की मांग की गई है। राउते ने का कहना है कि जुर्माना राशि बहुत ज्यादा है, जिसे कम करने के लिए कानून में संशोधन करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में होने वाले हैं। राज्य सरकार मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती है। इसीलिए मोटर वाहन कानून पर अमल नहीं करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है।


राज्य सरकार की ओर से यह चिट्ठी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भेजी गई है। इसमें साफ लिखा है कि जब तक केंद्रीय मंत्री इस मामले में कोई फैसला नहीं करते हैं, तब तक राज्य में यह कायदा लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि देश के कई राज्यों में नए मोटर वाहन कानून में भारी जुर्माने के प्रावधान का विरोध हो रहा है। गुजरात की भाजपा सरकार ने पहले ही जुर्माना राशि आधा कर दी है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है तो विपक्षी दलों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी दल नाटक कर रहे हैं।


सरकार को लग रहा डर
महाराष्ट्र सरकार को डर है कि मोटर वाहन कानून के तहत लगने वाले भारी-भरकम जुर्माने का निगेटिव असर जनता पर पड़ सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव में लोग भाजपा-शिवसेना के खिलाफ वोट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि नया मोटर वाहन कानून लोगों पर बोझ है।

जुर्माना कम करना ठीक नहीं
केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा है कि दबाव में राज्य सरकारें, जुर्माना कम न करें। जुर्माना कम करना ठीक नहीं है। लोगों में कानून के प्रति भय और सम्मान नहीं है। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम समवर्ती सूची में है और राज्य सरकारें इस कानून में बदलाव कर सकती हैं। लेकिन, राज्यों को कानून में बदलाव नहीं करना चाहिए।

2 फीसदी जीडीपी का नुकसान
दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। 2 फीसदी जीडीपी का नुकसान इन हादसों के कारण होता है। जुर्माना कम करने या नया कानून लागू करने या न करने के बाद सड़क दुर्घटना में यदि लोगों की मौत होती है, तो राज्य सरकार जिम्मेदार है। गडकरी ने कहा कि 30 साल पहले 100 रुपए जनरल चालान था, जिसके अब 300 रुपए लगते हैं। नया कानून आने के बाद आरटीओ में लाइसेंस और प्रदूषण प्रमाण-पत्र के लिए लंबी-लंबी लाइन लग रही है। लोगों में नए कानून का सम्मान बढ़ रहा है।