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Maharashtra: बुलढाणा गैंगरेप मामले में आया नया मोड़, पुलिस ने किया चौंका देने वाला खुलासा

Maharashtra Buldhana News: पीड़िता ने साफ कहा कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, सिर्फ पैसे लूटे गए। पीड़िता की यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Jul 15, 2023

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अकोला में हिंसा

Buldhana Gangrape Case: महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि बुलढाणा शहर के पास राजूर घाट (Rajur Ghat) में सामूहिक बलात्कार की घटना नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ लूटपाट हुई थी। पहले पीड़ित युवती ने दावा किया था कि चाकू की नोक पर आठ लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले में गुरुवार देर रात बोराखेड़ी (Borakhedi) थाने में केस दर्ज किया गया था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि युवती ने खुद गिरोह के आठ सदस्यों द्वारा उसके साथ गैंगरेप किये जाने की घटना से इनकार किया है। पीड़िता ने साफ कहा कि उसके साथ गैंगरेप नहीं हुआ, सिर्फ पैसे लूटे गए। पीड़िता की यह बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। यह भी पढ़े-महाराष्ट्र में महिला से दरिंदगी, चाकू की नोंक पर 8 लोगों ने किया गैंगरेप, 45 हजार रुपये लूटे

बुलढाणा सब-डिवीजन पुलिस अधिकारी गुलबराव वाघ (Gulbrao Wagh) ने कहा "बुलढाणा में एक महिला और उसके रिश्तेदारों को लूटने के आरोप में आठ में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, लेकिन जब महिला को मेडिकल जांच कराने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है।''

गुरुवार देर रात बोराखेडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पीड़िता गुरुवार को बुलढाणा में मलकापूर मार्ग पर राजूर घाट पर दोस्त के साथ घूमने आई थी। इसी दौरान वें राजूर घाट स्थित देवी मंदिर परिसर में सेल्फी लेने के लिए रुके। तभी आठ लोगों का एक ग्रुप उनके पास आया। उन्होंने युवती के साथ मौजूद युवक से नकदी लूट ली और महिला को जबरन घाटी में ले गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लड़की ने मोताला कोर्ट में बयान दर्ज करवाया है। जिसमें उसने कहा कि उसके साथ कोई यौन उत्पीड़न या जबरदस्ती नहीं की गई। पहले पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 395 और 376 के तहत केस दर्ज़ किया था। जिसमें अब बदलाव किया जा रहा है।