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Maharashtra: जज आरएन आंबटकर ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, सड़क पर टहलते समय बाइक ने मारी थी टक्कर

Kolhapur Judge Accident: एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रथम दृष्टया किसी साजिश से इंकार किया है और इसे सड़क दुर्घटना का मामला बताया है। लेकिन मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Apr 07, 2023

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न्यायाधीश आरएन आबंटकर का निधन

Maharashtra Kolhapur News: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक दोपहिया वाहन की टक्कर लगने से घायल हुए जिला अदालत के न्यायाधीश आरएन आबंटकर (RN Ambatkar) ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनका पिछले 17 दिनों से कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका आज सुबह निधन हो गया।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 21 मार्च को जब यह हादसा हुआ, उस समय न्यायाधीश आबंटकर (उम्र 54) शिरोल में यादराव-जम्भोली मार्ग (Yadrav-Jambhli Road) पर शाम को सैर कर रहे थे। शाहपुर पुलिस थाने (Shahpur Police) के एक अधिकारी के अनुसार, बाइक की टक्कर लगने के बाद आबंटकर के सिर में गंभीर चोटें आई थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। बाद में उनका ऑपरेशन भी किया गया था। आबंटकर का उपचार कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वह वेंटिलेंटर पर थे। आठ दिन पहले उनका ब्रेन डेड हो गया था। यह भी पढ़े-Mumbai: मढ़-मार्वे में अवैध फिल्म स्टूडियो पर चला बुलडोजर, किरीट सोमैया ने BMC कमिश्नर पर लगाया बड़ा आरोप

वें कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी (Ichalkaranji) की अतिरिक्त जिला अदालत में कार्यरत थे। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो बेटियां हैं। न्यायमूर्ति आंबटकर का पैतृक गांव पुणे जिले के मंचर में है। वह जून 2022 में इचलकरंजी में न्यायाधीश बनकर आये थे।

इस हादसे में बाइक चला रहे अनिल रामचंद्र जाधव (उम्र 45) को भी घायल हो गए थे। जांभली निवासी अनिल अपने बाइक से घर काम से लौट रहे थे, तभी उन्होंने तेज रफ्तार बाइक से नियंत्रण खो दिया और सीधे न्यायाधीश आबंटकर को टक्कर मार दी। हादसे के बाद लोग तुरंत दोनों को जख्मी हालत में इचलकरंजी के एक अस्पताल ले गए। हादसे में बाइक सवार आरोपी अनिल जाधव को भी सिर, छाती और कंधे में चोटें आई हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रथम दृष्टया किसी साजिश से इंकार किया है और इसे सड़क दुर्घटना का मामला बताया है। लेकिन मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। अनिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 और 338 और मोटर वाहन कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।