
Navneet Kaur Rana
महाराष्ट्र के अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने मुलुंड में पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस सांसद नवनीत राणा पर क्या कार्रवाई करती है। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। शिवड़ी कोर्ट के आदेश के बाद सांसद नवनीत राणा ने मुंबई सेशंस कोर्ट में गुहार लगाई है।
हालांकि, सेशन कोर्ट ने भी शिवड़ी कोर्ट के इस फैसले पर किसी भी प्रकार का कोई हस्यक्षेप नहीं किया हैं। शिर्डी महानगर दंडाधिकारी कोर्ट ने पुलिस को इस जमानती वारंट पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। इस मामले में फिलहाल 7 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। यह भी पढ़े: Pune News: सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन का प्रोडक्शन किया बंद, मौजूदा स्टॉक भी हुआ एक्सपायर; सामने आई ये वजह
7 नवंबर तक तकसांसद नवनीत राणा को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट के बाद किस तरह की कार्रवाई करता है इस पर राजनीतिक दलों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि सांसद नवनीत राणा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में फेक जाति प्रमाण पत्र दिया था। इस फेक सर्टिफिकेट के खिलाफ शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल और सुनील भालेराव ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा उनके ऊपर दो लाख का जुर्माना भी ठोका था। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सांसद नवनीत राणा की लोकसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी। इसी बीच नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद पिछले साल जून में ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई थी।
बता दें कि फिलहाल अमावती से सांसद नवनीत राणा के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए है। परिजनों पर यह आरोप है कि उन्होंने फेक तरीके से जाति सर्टिफिकेट हासिल किया है। आरोप ये भी है कि फेक सर्टिफिकेट के लिए स्कूल का फेक एडमिशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया गया। इस मामले में नवनीत राणा सहित उनके पिता पर भी मुलुंड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है।
Updated on:
21 Oct 2022 04:03 pm
Published on:
21 Oct 2022 04:01 pm
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