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Mumbai News: जलती लालटेन उड़ाने पर पुलिस ने लगाई रोक, बिना वजह 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध

मुंबई पुलिस ने शहर में जलती लालटेन उड़ाने पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया हैं। अब मुंबई में 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक जलता हुआ दीपक नहीं उड़ा सकेगा। इस आदेश का पालन ना करने पर उनके खिलाफ मुंबई पुलिस करवाई करेगी।

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Flying Lanterns

मुंबई में पुलिस ने जलती लालटेन उड़ाने पर पाबंदी लगा दिया हैं। मुंबई पुलिस के डीसीपी ऑपरेशन संजय लटकर ने आदेश जारी करते हुए 16 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक मुंबई में जलती लालटेन उड़ाने पर पूरी तरफ पाबंदी लगाई है। इस आदेश को जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने बताया है कि असामाजिक तत्व इसका गलत फायदा उठाकर मुंबई में किसी तरह का अनुचित काम कर सकते हैं। जिसकी वजह से अब लालटेन बेचना उसे रखना और उसे उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस आदेश का पालन ना करने वालों पर मुंबई पुलिस आईपीसी (IPC) की धारा 188 के तहत करवाई करेगी।

पुलिस ने इसके साथ ही मुंबई में एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों (बिना वजह) के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में बताया है कि उन्हें अलग-अलग सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुंबई में शांति और सार्वजनिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना है। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हो सकता है। यह भी पढ़ें: Maharashtra News: ठाकरे गुट की शोभा यात्रा में हुआ हंगामा, आपस में भिड़े कार्यकर्ता; जमकर हुई मारपीट

बता दें कि इसी वजह से मुंबई किसी भी प्रकार का कोई दंगा ना हो और सार्वजनिक नुकसान या किसी की जान को धोखा ना हो इसके लिए 5 या उससे ज्यादा लोगों को जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। मुंबई पुलिस का यह आदेश 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक लागू रहने वाला है।

मुंबई में त्योहारी सीजन को देखते हुए पुलिस पहले ही अलर्ट हो गई हैं। मंगलवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की ‘डी’ कंपनी से जुड़े पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पांचों पर जबरन वसूली करने का आरोप है। इससे पहले रंगदारी के मामले में गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट और कारोबारी रियाज भाटी को गिरफ्तार किया था। इनके उपर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत केस दर्ज किया गया था।