
Mumbai News : मुंबई पुलिस ने होली त्योहार को लेकर सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। पुलिस प्रशासन ने यह फैसला एहतियातन रमज़ान के महीने को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह नियम 12 मार्च से 18 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
मुंबई पुलिस के ऑपरेशन्स डिप्टी कमिश्नर अकबर पठान (Akbar Pathan) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई पुलिस ने साफ किया है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने शहरवासियों से अपील की है कि होली का त्योहार सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाएं। इन नियमों का पालन करें ताकि सभी के लिए त्योहार खुशियों से भरा रहे और कोई अप्रिय घटना न हो।
Updated on:
12 Mar 2025 04:29 pm
Published on:
12 Mar 2025 02:31 pm
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