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Maharashtra: बुरी शक्तियों को दूर भगाने के नाम पर महिला से रेप, पति के 5 दोस्त गिरफ्तार

Palghar Woman Rape: आरोपियों ने पीड़िता के पति की सरकारी नौकरी और सुख-शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने के नाम पर उससे सोना और पैसा भी ऐंठा।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 17, 2023

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Thane Palghar Crime News: महाराष्ट्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां 35 वर्षीय विवाहित महिला के घर में वास्तु दोष और बुरी ताकतों का साया होने का दावा कर कुछ लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की। आरोपियों ने महिला को झांसा दिया कि वे वास्तु दोष और बुरी ताकतों को दूर कर देंगे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने महिला की तकलीफों को दूर करने के लिए काला जादू करने के बहाने उससे कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने पांच आरोपियों को ठाणे और पालघर जिलों से गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों लोग पीड़ित महिला के पति के दोस्त हैं। वह कई सालों से महिला से दुष्कर्म कर रहे थे। यह भी पढ़े-मुंबई, नागपुर समेत 6 शहरों में CBI की छापेमारी, 7 गिरफ्तार, जानें क्या है मामला


पंचामृत में देते थे नशीला पदार्थ!

आरोपियों ने महिला से कहा था कि उसके पति पर किसी ने काला जादू किया है। जिसका उसका असर खत्म करने के लिए उसे अनुष्ठान करने होंगे। इसी बहाने आरोपी अप्रैल 2018 से पीड़िता के घर अक्सर आते थे। खासकर जब महिला अकेले होती तो वे घर पर अनुष्ठान करते थे। इस दौरान आरोपी पीड़िता को पंचामृत कहकर नशीला पदार्थ पिला देते थे और उसके साथ बलात्कार करते थे।

अनुष्ठान के बहाने रेप

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पीड़िता के पति की स्थिर सरकारी नौकरी और सुख-शांति के लिए विभिन्न अनुष्ठान करने के नाम पर उससे सोना और पैसा भी ऐंठा। महिला से 2019 में ठाणे के येऊर जंगल (Yeoor Forest) में बलात्कार किया गया। इसके बाद मुख्य आरोपी के कांदिवली (Kandivali) स्थित मठ और लोनावला के एक रिसॉर्ट (Lonavala Resort) में उससे बलात्कार किया गया। आरोपियों ने उससे दो लाख रुपए के अलावा सोना भी ठगा।

पीड़ित महिला पालघर जिले के आदिवासी बहुल इलाके तलासरी (Talasari) की निवासी है। उसने 11 सितंबर को पुलिस में मामला दर्ज कराया। जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी रवींद्र भाटे, दिलीप गायकवाड़, गौरव साल्वी, महेंद्र कुमावत और गणेश कदम को गिरफ्तार कर लिया।

सभी पहुंचे सलाखों के पीछे

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 376 (2)(एन) (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने का अपराध) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी हैं। साथ ही पांचों आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र के जादू-टोना विरोधी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। तलासरी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगा रही है कि क्या उन्होंने किसी और के साथ भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है।