आर्यन खान ड्रग्स केस में वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से यह राहत मिली है। वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने और किसी भी कठोर कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के बदले करोड़ों रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
आईआरएस अधिकारी वानखेड़े के खिलाफ हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इससे पहले सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। वानखेड़े ने इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में जांच एजेंसी की कड़ी कार्रवाई से सुरक्षा की मांग भी की।
अक्टूबर 2021 में लक्जरी कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर ड्रग्स जब्ती के बाद समीर वानखेडे सुर्खियों में आये थे। इस मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वानखेड़े को पिछले साल मई में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी। आज हाईकोर्ट ने इस अस्थायी राहत को 27 मार्च तक बढ़ा दिया है।
गौरतलब हो कि मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स मामले में नहीं फंसाने के एवज में सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। इसी को लेकर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज किया है और जांच कर रही है। हालांकि, वानखेड़े ने आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज मामले में एक्शन लेने की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है।