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Mumbai: मुंबई में कल से सभी के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, वर्ना लगेगा 1 हजार रुपये का जुर्माना

Seat Belt Compulsory in Mumbai: मुंबई पुलिस ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 1 नवंबर 2022 से पहले इसे लगवाना होगा।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 31, 2022

Mumbai Seat Belt Compulsory

मुंबई में हर यात्री के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य

Mumbai Seat Belt Penalty: मुंबईवासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अब से सीट बेल्ट पहनना होगा। यह नियम कल यानी 1 नवंबर 2022 से लागू हो रहा है। इस नियम की अनदेखी करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मुंबई में मोटर वाहन (Motor Vehicle) में सफ़र करने वाले हर शख्स को मंगलवार से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। अगर कोई शख्स इस नियम का पालन करने में विफल रहता है, तो उससे मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के अनुसार 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। यह भी पढ़े-शर्मनाक! भैंस के बछड़े के बाद अब मुंबई के मॉल में आवारा कुत्ते से रेप, फूड डिलीवरी बॉय गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में रियर सीट बेल्ट (Rear Seat Belt) नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 1 नवंबर 2022 से पहले इसे लगवाना होगा। यानी कल से मुंबई में सभी कार ड्राइवरों और उसमें सवार यात्रियों को सफ़र करते समय सीट बेल्ट पहनना आवश्यक होगा। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्या कहता है कानून?

कानूनी तौर पर पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। यह अलग बात है कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 138(तीन) के तहत किए गए इस प्रावधान के बारे में अब तक या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर इसे नजरअंदाज किया जा रहा हैं।


थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ महीने पहले कहा था कि वाहनों में मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने वाहन कंपनियों को थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट की पेशकश करने को कहा है। उन्होंने कहा था कि पिछली सीट पर बीच में बैठने वाले शख्स के लिए भी सीट बेल्ट देनी होगी।

साइरस मिस्त्री की मौत से उठे थे सवाल

कार की पिछली सीट पर बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनने के कानूनी प्रावधान का अगर कड़ाई से पालन किया गया होता, तो शायद आज टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जीवित होते। महाराष्ट्र के पालघर में इसी साल 4 सितंबर को हुई एक कार दुर्घटना में मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए सरकार वाहनों में सुरक्षा प्रावधानों को सख्त करने की कोशिश में लगी हुई है।