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Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्पीकर बोले- जल्दबाजी में निर्णय लेने से अन्याय होगा

Rahul Narvekar: स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, मुझे इस मामले में देरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं जल्दबाजी में फैसला लूंगा।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 19, 2023

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राहुल नार्वेकर

Shiv Sena Case: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) ने कहा कि वह उचित समय में फैसला लेंगे।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) राहुल नार्वेकर ने कहा है कि वह शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, क्योकि इससे घोर अन्याय हो सकता है। यह भी पढ़े-Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फटकारा, शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 1 हफ्ते में सुनवाई का आदेश

उद्धव ठाकरे गुट द्वारा सीएम शिंदे और उनके वफादार शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए शीर्ष कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर समयसीमा बताने का निर्देश दिया है।

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, मुझे इस मामले में देरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मैं जल्दबाजी करने जा रहा हूं, क्योंकि इसका नतीजा घोर अन्याय के रूप में सामने आ सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों और संवैधानिक प्रावधानों का पालन कर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने शिवसेना के दोनों गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं की संख्या का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर समयसीमा बताने का निर्देश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को फटकारते हुए कहा था कि भले ही हमने तीन महीने की समयसीमा नहीं तय की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष को कोर्ट की अवमानना करनी चाहिए। यह मामला अनिश्चित काल तक नहीं चल सकता है।