10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

Mumbai : ईरानी गिरोह के चेन स्नैचरों पर चला कानूनी चाबुक, 10 साल की जेल के साथ 5 लाख का जुर्माना

Thane Chain Snatching: विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपियों को एक ऑटो रिक्शा चालक और अन्य लोगों ने 2 जुलाई 2016 को कल्याण शहर में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 28, 2023

Beed rape news

बीड में विधवा से हैवानियत

Thane Kalyan News: मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच, ठाणे जिले की एक कोर्ट ने ईरानी गिरोह से जुड़े दो चेन झपटमारों को सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोंनों चेन स्नैचरों को ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट द्वारा सोमवार को पारित आदेश में दोषी अजीज अब्बास उर्फ जफर सैयद उर्फ जाफरी (27) और जफर आजम सैयद (35) को दस-दस साल जेल के साथ पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले की सुनवाई विशेष मकोका कोर्ट के न्यायाधीश एएम शेटे ने की। यह भी पढ़े-Air India: नागपुर-मुंबई उड़ान में 'तरबूज के साथ ठंडा चिकन टिक्का' परोसा, शेफ संजीव कपूर ने की शिकायत

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने कोर्ट को बताया कि दोनों आरोपियों को एक ऑटो रिक्शा चालक और अन्य लोगों ने 2 जुलाई 2016 को कल्याण शहर में एक महिला की सोने की चेन छीनने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। बाद में आरोपियों को पुलिस को सौंपा गया। जिसके बाद उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392 (लूटपाट), 394 (लूटपाट या इसे अंजाम देने की कोशिश के इरादे से जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना) और 34 (साझा मंशा) के साथ मकोका के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों के बयान दर्ज हुए। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ सभी आरोपों को संदेह से परे साबित किया है और उन्हें दोषी ठहराए जाने तथा सजा दिए जाने की आवश्यकता है।