
आपस में भिड़े भाजपाई तो दिखा ऐसा नजारा, देखें वीडियो
मुजफ्फरनगर। मंगलवार को पांच राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। जहां इन चुुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा वहीं भाजपा को निराशा हाथ लगी। अब इस बीच मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है। जहां भाजपा नेता आपस में ही भीड़ गए।
जिसमें बीजेपी नेता राजा कर्णवाल का आरोप है कि 10 दिसंबर दिन सोमवार को वह खाकर अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी आरोपी बीजेपी नेता राजीव गुप्ता अपने दो बेटों के साथ आया और उसके पुत्रों ने मुझ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जबकि आरोपी राजीव गुप्ता ने दो फायर किए और जान से मारने की धमकी देता हुआ फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित भाजपा नेता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो अब आरोपी नेता सांसद और विधायकों के चक्कर काट रहा है।
दरअसल, मामला थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र का है जहां कस्बा जानसठ के मोहल्ला गंज निवासी नगर पंचायत जानसठ के पूर्व सभासद राजा कर्णवाल ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि मैं रोजाना की तरह अपने आवास पर बैठा था कि तभी शाम को 10 बजे अपने आवास के बाहर खाना खाने के बाद टहल था कि अपने आपको भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष बताने वाला राजीव गुप्ता अपने दो बेटों एंव एक अन्य युवक के साथ आया। जिसमें उसके साथ आए अन्य युवक संजीव ने उसे आवाज लगा कर बुलाया। इसमें आरोपी राजीव गुप्ता ने दो फायर कर दिए और उसके दोनों बेटों ने उस पर लाठी डंडों से वार कर दिया।
मोहल्ले के लोगों ने बीच-बचाव किया तब मेरी जान बची। इससे पहले भी वह कई लोगों पर इस तरह के फायर कर चुका है। फिर मैंने डायल 100 पर फोन किया पुलिस को मैंने तहरीर दे दी है। वह अपने आप को मंडल उपाध्यक्ष भाजपा बताता है, लेकिन वह फर्जी है। वह एक बूथ अध्यक्ष है। मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है। एक बार उसकी दुकान पर आतंकवादियों का लेटर आ गया था। उसका शक मेरे पर है कि वह मैंने डाला था, लेकिन मैं पूर्व सभासद और भाजपा नेताओं में ऐसी गंदी हरकत क्यों करूंगा। उसमें कर्मवीर जी ने पूरी जांच की थी। जांच में मैं बिल्कुल निष्पक्ष पाया गया था। कोई दोषी नहीं पाया था।
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सोमेंद्र नेगी सीओ जानसठ ने जानकारी देते हुए कहा कि यह राजा कर्णवाल है। उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है कि रात को इन लोगों ने उनके ऊपर फायर किया है और उनकी तहरीर पर थाना जानसठ पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, बाकी विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगीछ। मुकदमा धारा 307 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। आरोप सिद्ध होने पर उसकी पिस्टल जब्त की जाएगी और लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा।
Published on:
11 Dec 2018 06:16 pm
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