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पटाखों की दुकान लगानी है तो पढ़ें यह खबर, 30 सितम्बर तक होंगे आवेदन

इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी को बेचने व चलाने की अनुमति होगी

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firecracker shops

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नागौर. जिले में दीपावली पर्व के अवसर पर केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 30 दिन के लिए जारी होने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में 30 सितम्बर तक से आवेदन पत्र जमा करवा सकेंगे।

जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी संशोधित परामर्शदात्री के दिए गए परामर्श अनुसार केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। इसलिए इस बार दीपावली पर्व के अवसर पर केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए जाने वाले अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए गए हैं।

ऐसे करना होगा

कलक्टर ने बताया कि आवेदन पत्र पर दो रुपए का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रुपए के नॉन- ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जाएगा। साथ ही आवेदन पत्र (एई - 5 ) दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साइट प्लान, ब्ल्यू प्रिन्ट, नक्शा (4 प्रतियॉ में), जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। साथ ही गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटो प्रतियां भी संलग्न करनी होगी। अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय में (उपखण्ड क्षेत्र के लिए ) एवं नागौर शहर के लिए जिला कलक्टर कार्यालय में 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति

कलक्टर समारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व व अन्य त्योहार पर रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर पर 11:55 पीएम से 12:30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्केन करके की जा सकती है। साथ ही यदि जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या उससे खराब रहती है तो उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी की ओर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है।