
Moulasar News
मौलासर. राज्य सरकार की ओर से भले ही बाल विवाह रोकथाम के लिए शादी कार्ड में वर व वधु की जन्मतिथि अंकित करने के निर्देंश जारी किए हुए हों, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र में कहीं भी सरकार के आदेश की पालना नही हो रही है। शादी कार्ड छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के संचालक न तो उम्र का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और न ही शादी के कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की उम्र अंकित कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी आखातीज व अबूझ सावों पर होने वाले बाल विवाह को रोकने में प्रशासन कितना गंभीर है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए शादी कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन की उम्र छापने की बाध्यता के निर्देंश दिए गए थे। वही बाल विवाह सम्पन्न करवाने में सहयोगी पंडित, बाराती, टैंट- बैंडवाले, प्रिंटिंग पे्रस वाले, हलवाई आदि को बराबर का सहयोगी माना गया। इसे रोकने के लिए ग्राम सेवक से जिला कलक्टर तक के अधिकारी को पाबंद भी किया गया है।
जानकारी के अनुसार आखातीज पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की ओर से जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र में बाल विवाह रोकने और आमजन की जानकारी के लिए किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है। समिति सूत्रों के अनुसार 16 अप्रेल को मौलासर पंचायत समिति के सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा का आयोजन रखा गया है। इसमें क्षेत्र की सभी 27 ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्रामसेवक व जनप्रतिनिधि सहित पंचायतराज की सभी विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, लेकिन क्षेत्र में बाल विवाह रोकथाम के लिए बैठक में यह एजेण्डे में भी शामिल नही किया गया है। हालांकि उपखण्ड अधिकारी उत्तम सिंह शोखवत ने आमजन से अपील की है कि आप के आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकरी हो तो उसकी सूचना तुरंत नजदीक पुलिस स्टेशन या प्रशासन के अधिकारी को दें।
इनका कहना है
प्रिंटिंग प्रेस वाले यदि शादी कार्डों पर वर-वधु की जन्म दिनांक नही लिख रहे हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस वालों को कार्ड पर जन्मतिथि अंकित करने के लिए पाबंद किया गया है फिर भी यदि कोई निर्देंशों का पालन नही कर रहा है तो उसके खिलाफ जांच के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाएगा।- उत्तम सिंह शेखावत, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना।
Published on:
14 Apr 2018 06:02 pm
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