
नागौर जिले की ग्राम पंचायतों में नहीं मिल रहा मनरेगा भुगतान
नागौर. विधानसभा चुनाव 2018 के कारण लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त ईजीएस पी.पी. किशन ने समस्त जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार आचार संहिता के दौरान जॉब कार्ड धारी परिवारों की ओर से कार्य की मांग किए जाने पर मनरेगा अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रगतिरत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होने की स्थिति में ही सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित कार्य ही जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित करते हुए प्रारंभ किए जा सकते हैं।
देना होगा प्रमाण पत्र
आयुक्त किशन ने पत्र में लिखा है कि रोजगार उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार की मांग के अनुरूप प्रगतिरत कार्य उपलब्ध होने की स्थिति में नए कार्य प्रारंभ नहीं किए जाएं। नए कार्य शुरू किए जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को यह प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि प्रगतिरत कार्यों पर जॉब कार्डधारी परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की स्थिति नहीं होने के कारण ही नया कार्य प्रारंभ किया गया है। जॉब कार्ड के लिए आवेदन किए जाने पर मनरेगा अधिनियम 2005 तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान के अनुसार जॉब कार्ड जारी किए जा सकते हैं। साथ ही कार्य के लिए आवश्यक सामग्री का क्रय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किया जा सकेगा।
योजना में ऋण दिलाने की मांग
दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी विकास योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर ऋण दिलाने की मांग की है। श्रवण चौधरी, महेन्द्र शिम्भुराम, संजय सोनी समेत अन्य आवेदकों ने लिखा है कि योजना के तहत आवेदन के बाद उन्हें नगर परिषद में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन अधिकारियों ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर साक्षात्कार नहीं हुए। आवेदकों ने योजना के तहत ऋण दिलाने की प्रक्रिया पूरी करवाने की मांग की है।
Published on:
10 Oct 2018 06:30 pm
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