
नागौर.
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लागू की गई धारा-144 तथा लॉकडाउन के मध्यनजर नागौर पुलिस ने टेंट एसोसिएशन, टेंट व्यावसायियों, फोटोग्राफर एसोसिएशन, डीजे संचालक एवं पंडितों को नोटिस देकर शादी, विभिन्न समारोह, धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रमों की बुकिंग निरस्त करने के लिए पाबंद किया है।
अत्यधिक व्यक्तियों के एकत्र होने से संक्रमण बढ़ सकता है
पुलिस द्वारा थमाए गए नोटिस में बताया गया है कि इन समारोहों में अत्यधिक व्यक्तियों के एकत्र होने से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ सकता है, जबकि इसकी रोकथाम के लिए जिला कलक्टर ने गत 18 मार्च को ही आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत समस्त नागौर जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सरकार भी अलर्ट मोड पर है...
कोरोना वायरस के बढते प्रकोप को लेकर सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम गहलोत ने का कहना है कि राज्य सरकार इस संक्रमण को फैलने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सभी राजनीतिक दलों, धर्म गुरूओं और गैर सरकारी संगठनों से संवाद कर उनका सहयोग लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग की महत्ता को देखते हुए 31 मार्च तक लॉक डाउन जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। लॉक डाउन के दौरान श्रमिकों को सेवा से नहीं निकालने तथा उनकी मजदूरी में कटौती नहीं करने के संबंध में भी अपील की गई है।
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Published on:
22 Mar 2020 09:37 pm
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