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नागौर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर आवास का बिजली कनेक्शन शुक्रवार शाम को डिस्कॉम ने हाईकोर्ट की डबल बैंच के आदेश पर वापस जोड़ दिया। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी ने सिंगल बैंच के आदेश में थोड़ा संशोधन करते हुए 4 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने के आदेश दिए।
हालांकि आदेश 10 अक्टूबर को जारी किए गए, लेकिन उन्हें आदेश की कॉपी शुक्रवार को मिली, जिस पर शुक्रवार शाम को सांसद के आवास पर उनके भाई प्रेमसुख बेनीवाल के नाम से लिया गया कनेक्शन वापस जोड़ दिया। एसई चौधरी ने बताया कि इसमें दो लाख रुपए पूर्व में जमा करवाए हुए हैं। कोर्ट ने प्रकरण को सेटलमेंट में लेकर 15 दिन में निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। बैंक गारंटी की राशि का उपयोग डिस्कॉम सेटलमेंट में निस्तारण के बाद कर सकेगा।
सांसद के आवास का बकाया बिल करीब 11 लाख निकालने के बाद कनेक्शनधारी प्रेमसुख बेनीवाल ने मार्च 2025 में 2 लाख रुपए जमा करवाकर प्रकरण सेटलमेंट में लेने की अर्जी दी। जिसके बाद एसई ने एईएन को निर्देश भी दे दिए। इसके करीब तीन माह बाद डिस्कॉम ने बिना बताए सांसद के आवास का कनेक्शन काट दिया, जिसको सांसद ने गलत बताते हुए हाईकोर्ट की शरण ली।
कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने छह लाख रुपए पहले जमा कराने के आदेश दिए, जिसके विरुद्ध डीबी में अपील की गई। डीबी ने 10 अक्टूबर को 4 लाख की बैंक गारंटी देने के पर कनेक्शन जोड़ने के आदेश दिए। सांसद बेनीवाल ने बताया कि डीबी में हमारी जीत हुई है, लेकिन डिस्कॉम की गलती की वजह से उन्हें 105 दिन जनरेटर चलाना पड़ा।
Updated on:
17 Oct 2025 09:40 pm
Published on:
17 Oct 2025 09:40 pm
