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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड पैमेंट एंड सर्विस पर लगाया जुर्माना

उपभोक्ता के खाते से दो बार राशि काटने के बावजूद नहीं दिया क्रेडिट कार्ड, कटवाए चक्कर, अब काटी गई रा​शि वापस देने के साथ भरना होगा जुर्माना

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नागौर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नागौर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए एसबीआई क्रेडिट कार्ड पैमेंट एंड सर्विस एवं अन्य पर परिवादी के खाते से क्रेडिट कार्ड के नाम पर दो बार राशि काटने के बावजूद कार्ड जारी नहीं करने पर 18,178 रुपए का जुर्माना लगाया है। निर्णय की पालना एक महीने में नहीं करने पर परिवाद पेश करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देना होगा।

जानकारी के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवादी कानाराम चांगल ने अधिवक्ता कांता बोथरा के माध्यम से 12 जनवरी 2021 को परिवाद पेश कर बताया कि उसने एसबीआई शाखा गांधी चौक में खाता खुलवाया हुआ है। करीब डेढ़ साल पहले उसे बैंक से फोन आया, जिसमें कहा कि आप बैंक आओ, एसबीआई क्रेडिट कार्ड की औपचारिकता पूरी करनी है, जो सभी खाताधारकों के लिए अनिवार्य है। इस पर वह बैंक गया, जहां उससे एक आवेदन पर हस्ताक्षर करवाए और जो दस्तावेज मांगे, वो उपलब्ध करवा दिए। 2 सितम्बर 2019 को उसके बचत खाते से 588 रुपए काट लिए। इसके बावजूद उसे क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया गया। उसने बैंक के काफी चक्कर काटे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद 2 सितम्बर 2020 को वापस उसके खाते से 588 रुपए काट लिए, लेकिन कार्ड जारी नहीं किया। आयोग ने परिवाद दर्ज कर बैंक को नोटिस भेजकर तलब किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत व सदस्य प्रदीप कुमार शर्मा ने बैंक की ओर से काटी गई राशि को वापस दिलाया जाना न्यायोचित माना। आयोग ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड पैमेंट एंड सर्विस प्रा.लि. शाखा कार्यालय गांधी चौक, नागौर व शाखा प्रबंधक एवं अन्य के खिलाफ परिवाद स्वीकार कर आदेश दिया कि अप्रार्थी संयुक्त रूप से या पृथक पृथक रूप से एक माह के भीतर प्रार्थी के खाते से काटी गई राशि के साथ सेवा दोष व क्षति पूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए, परिवाद व्यय के 7 हजार रुपए मिलाकर कुल 18 हजार 178 रुपए अदा करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में करवा सकेंगे बिजली के मामलों का निस्तारण

नागौर. नागौर डिस्कॉम के शहर एईएन कैलाश चंद जैन ने बताया शहर में करीब 6500 पीडीसी उपभोक्ताओं के 692 लाख रुपए के बिल बकाया चल रहे हैं। इसके लिए निगम की ओर से बकाया वसूली अभियान चलाया जा रहा है। 10 मई को नागौर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बकाया वसूली के लिए 829 पीडीसी उपभोक्ताओं से 369.80 लाख व वीसीआर के 96 उपभोक्ताओं से 25.57 लाख को नोटिस जारी किए गए है। इसके साथ शहर में लाउडस्पीकर से पूरे शहर में मुनादी कर राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता लोक अदालत मेें उपस्थित होकर अपने वाद-विवाद का निस्तारण करवा सकेंगे।

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