
Preparations for Lok Sabha elections begin
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के लिए रविवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर डॉ. अमित यादव ने रोल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान कलक्टर यादव ने बताया कि 6 जनवरी को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। अब 22 जनवरी तक दावे एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि रहेगी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी को मतदाता सूचियों से संबंधित विभाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन किया जाएगा तथा वहीं पर इन सूचियों का सत्यापन भी करना होगा। 21 जनवरी को राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे तथा 2 फरवरी को इन दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 8 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान नागौर जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूचियों की सॉफ्ट कॉपी वितरित की।
वेबसाइट पर देख सकते हैं मतदाता सूची
जिले के 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूचियों को निर्वाचन विभाग की वेबसाइट https://ceorajasthan.nic.in/ पर भी आमजन की ओर से देखा जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21 जनवरी 2024 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों की ओर से एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत दावे एवं आपत्तियां 22 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे।
यह है वर्तमान मतदाताओं की संख्या
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची में अब तक कुल 13,88,540 पुरूष मतदाता, 12,96,288 महिला मतदाता हैं, इस प्रकार कुल 26,84,828 मतदाता पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों की प्रारूप प्रकाशन तारीख 6 जनवरी तक मतदाता सूचियों में लैंगिक अनुपात 934 रहा है। 18-19 आयुवर्ग के मतदाताओं का प्रतिशत 3.17 प्रतिशत है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष और अधिक आयु के) का प्रतिशत 1.94 प्रतिशत तथा शारीरिक रूप से असक्षम (दिव्यांगजनों) का 1.06 प्रतिशत रहा है।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोडऩे का कार्य प्रारम्भ हो गया है। साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोडऩे के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाइन मोबाइल ऐप, बीएलओ ऐप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्यजन संबंधी चिह्निकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाइल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग की ओर से ई -सेवाएं प्रदान की जाती हैं एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Published on:
08 Jan 2024 11:27 am
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