
मोहम्मद रजा उल्लाह
नागौर। हज की पवित्रता से छेड़छाड़ करने वाले यात्रियों के खिलाफ इस बार सऊदी अरब की सरकार ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। मुकद्दस हज यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति के पास जेद्दाह, मदीना या सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शक्तिवर्धक गोलियां व नशीली दवाइयां मिली तो उसके खिलाफ सऊदी सरकार कार्रवाई कर उसे हज से वंचित करने के साथ ही 14 साल जेल की सजा सुनाएगी।
यह प्रावधान इस बार सऊदी सरकार ने विश्वभर के हज यात्रियों के लिए लागू किया है। इसके अलावा इस बार सरकार ने हज के दौरान मीना में ठहरने वाले यात्रियों के लिए बेड की व्यवस्था की है, पहले यात्री मैदान में दरी बिछाकर सोते थे।
यह है आदेश
गत दिनों सऊदी सरकार ने आदेश जारी किया है कि हज यात्री अपने साथ बीड़ी, सिगरेट, शक्तिवर्धक गोलियां, गुटखा या ऐसी नशीली दवाइंया जो लिक्वीड के साथ नशे के लिए इस्तमाल होती है अपने साथ नहीं लाए। सऊदी एयरपोर्ट पर जांच के दौरान इन पांच वस्तुओं में से एक भी वस्तु यात्री के पास मिलने पर उसे हज नहीं करने दिया जाएगा साथ ही उसे चौदह साल के कारावास की सजा दी जाएगी। इससे पहले यहां खसखश ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हज यात्री के पास खशखश मिलने पर मौत की सजा का प्रावधान है।
यह है कारण
राजस्थान हज कमेटी के प्रशिक्षक अजीज गौरी ने बताया कि इस्लाम में नशा करना ***** है। इससे किसी भी कार्य में मन नहीं लगता और यह तो खुदा का घर है। यहां भी यात्री नशीली वस्तुएं साथ लेकर जाते थे जिन्हें एयरपोर्ट पर जब्त कर जला दिया जाता था। इस बार सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। गौरी ने बताया कि इस संबध में सऊदी सरकार ने केंद्रीय हज कमेटी को यात्रियों से आदेश की पालना करवाने को कहा है।
पहली फ्लाइट एक अगस्त को
हज के लिए पहली फ्लाइट 1 अगस्त तथा अंतिम 16 अगस्त को है। कुल 19 फ्लाइट जयपुर से उड़ान भरेंगी। इसके अलावा 1, 4, 9, 11, 12 व 14 अगस्त को रोजाना एक फ्लाइट मक्का के लिए उड़ान भरेगी। 3, 8 व 15 अगस्त को कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। जिसके चलते 5 को 3, 6 को 2 तथा 9 को 3 फ्लाइट जयपुर से उड़ान भरेगी।
जयपुर से सर्वाधिक यात्री
इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या 5700 से ज्यादा है। जिनमें सर्वाधिक यात्री जयपुर के 777, दूसरे नम्बर पर अलवर 482 व तीसरे नम्बर पर नागौर 467 है। सबसे कम प्रतापगढ़ के 28 यात्री शामिल है।
लगाया है प्रतिबंध
बिल्कुल सऊदी अरब की सरकार के निर्देश अनुसार यात्री के पास यदि इन पांच वस्तुओं में से कोई भी वस्तु पाई जाती है तो उसके खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करेगी।
अमीन खान पठान, चेयरमैन राजस्थान हज कमेटी
Updated on:
29 Jul 2018 04:04 pm
Published on:
29 Jul 2018 03:58 pm
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