
बड़ीखाटू. पंचपीरा पहाड़ी पर खनिज विभाग की टीम निरिक्षण करती हुयी।
बड़ी खाटू. कस्बे के लोगों की अवैध खनन की शिकायत पर खनिज विभाग नागौर की टीम ने खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। बड़ी खाटू पंचपीरा पहाड़ी पर खनिज विभाग के आंनद सिंह , भंवरलाल व मिसाराम की टीम ने खसरा नम्बर 1148 व 1161 की तारबंदी हटाने व तालाब में जाने वाले पानी को तोडऩे की शिकायत का जायजा लिया। इस दौरान तारबंदी अपनी जगह सही पाई गई। खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए मात्र दो ट्रेक्टर से वसूली की जबकि खनन कार्य करने वाले खनिज विभाग की गाड़ी देखते ही भाग छूटे। बड़ी खाटू में शनिवार को खनिज विभाग की टीम ने जैसे ही बड़ी खाटू पहाड़ी क्षेत्र की और बढ़ी इससे पहले ही अवैध खनन कर्ता भाग छूटे। ट्रेक्टर चालक अपनी ट्रोलियो को छोडकर ट्रेक्टर लेकर भाग छूटे। देखते ही देखते खनन क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। छह घंटे की कार्यवाही के दौरान खनिज विभाग ने मात्र दो ट्रेक्टरो चालको से 53,360 की राशि वसूल ली।
इनका कहना है
हमारे पास बड़ी खाटू खनन क्षेत्र में अवैध खनन , सीमारेखा की तारबंदी तोडऩा , तालाब के पानी की आवक रोकने की शिकायत आई थी। टीम को बड़ी खाटू भेजा जिसने उचित कार्यवाही की है।
सोहनलाल, इंजीनियर खनिज विभाग , नागौर
बड़ी खाटू में अवैध खनन करने वालो पर कार्यवाही करने के लिए नागौर से टीम आई जैसे ही वहां अफरातफरी मच गई। छह घंटे की कार्यवाही के दौरान दो वाहनों के चालान काटे गए। आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी
आनंद सिंह, फॉरमेन , खनिज विभाग नागौर
हाईकोर्ट ने लगाई बजरी खनन के तीन पट्टों पर रोक
गोटन. खनिज विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकार में स्थित तीन बजरी अल्पावधि खनन पट्टा (एसटीपी) पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की जयपुर बैंच ने एसबी रिट पिटीशन संख्या 9458/2०१8 में संजयकुमार गर्ग बनाम राजस्थान सरकार के तहत न्यायाधीश संजीवप्रकाश शर्मा ने 3 मई 2०१8 को सुनवाई करते हुए यह रोक लगाने के आदेश जारी किए है। खान एवं भू विज्ञान विभाग गोटन के सहायक खनि अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने बताया कि विभाग के क्षेत्राधिकार रियांबडी तहसील में 3 बजरी खनन के अल्पावधि पटटे जारी किए गए हैं। जिनमें भीमजी वैलजी सोरठिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. गांधीधाम के पक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 आलनिवास सरहद, सुरेशसिह कॉन्टे्रक्टर नया दरवाजा नागौर के पक्ष में आरएसआरडीसी के तहत स्वास्थ्य भवन व रीको औद्योगिक क्षेत्र के दीवार निर्माण के लिए आलनियावास सरहद, मै. शिवाकृति श्री मोहनगढ जयपुर के पक्ष में उतर पश्चिम रेलवे निर्माण कार्य के लिए झींटिया सरहद में बजरी खनन की एसटीपी जारी की हुई थी। इसके तहतउच्च न्यायालय के आदेश मिलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब इनके द्वारा उक्त क्षेत्र में बजरी खनन करने पर रोक है। सहायक खनि अभियंता पुरोहित ने बताया कि विभाग द्वारा इनको जारी किए गए रवन्ना वापस जमा कराने को कहा गया है ताकि दुरुपयोग नहीं हो सके। विभाग अब खातेदारी भूमि में एसटीपी भी जारी नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि बजरी के अवैध निर्गमन पर कार्यवाही के लिए गश्त तेज की जाएगी।
Published on:
06 May 2018 06:41 pm
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